”सर्विस टैक्स और उत्पाद शुल्क माफी योजना के तहत दो महीने में फैसला करेगी समिति”

नयी दिल्ली : सेवा कर और उत्पाद शुल्क माफी योजना के तहत करदाता को दी जाने वाली राहत पर अधिकृत समिति 60 दिन में फैसला करेगी. राजस्व विभाग ने सोमवार को यह बात कही. सबका विश्वास-विरासत विवाद निपटान योजना एक सितंबर 2019 से चार महीने के लिए परिचालन में आयेगी. इस योजना का मकसद विरासत […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 26, 2019 10:45 PM

नयी दिल्ली : सेवा कर और उत्पाद शुल्क माफी योजना के तहत करदाता को दी जाने वाली राहत पर अधिकृत समिति 60 दिन में फैसला करेगी. राजस्व विभाग ने सोमवार को यह बात कही. सबका विश्वास-विरासत विवाद निपटान योजना एक सितंबर 2019 से चार महीने के लिए परिचालन में आयेगी. इस योजना का मकसद विरासत वाले सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मामलों में कमी लाना है.

इसे भी देखें : फिर उत्पाद शुल्क बढ़ा आधा लाभ गटक गयी सरकार

केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने योजना के बारे में बार-बार पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) पर स्पष्टीकरण में कहा कि इसके तहत सभी मामलों में ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट दी जायेगी. साथ ही, इसमें अभियोजन से भी छूट मिलेगी. इस सवाल पर कि आवेदक को अधिकृत समिति द्वारा उसकी घोषणा पर लिये गये फैसले की जानकारी कैसे मिलेगी, एफएक्यू में कहा गया है कि घोषणा के 60 दिन के भीतर समिति उनके मामले में लिए गए फैसले इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सूचना देगी.

योजना में विवाद निपटान के हिस्से का मकसद केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर के लंबे समय से चले आ रहे मामलों का परिसमापन करना है, जो जीएसटी में समाहित हो चुके हैं और विभिन्न मंचों पर मुकदमेबाजी में फंसे हैं. इसी तरह, इसमें माफी के तहत करदाता को सिर्फ अपना बकाया कर चुकाना होगा और इससे आगे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. यह योजना एक सितंबर से 31 दिसंबर, 2019 तक लागू रहेगी. सेवा कर और उत्पाद शुल्क के मुकदमों में 3.75 लाख करोड़ रुपये की राशि फंसी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी.

Next Article

Exit mobile version