प्रवतर्न निदेशालय ने आम्रपाली समूह और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्ज में फंसी रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह तथा उसके प्रवर्तकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) का आपराधिक मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. कंपनी कथित तौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 40 हजार से अधिक मकान खरीदारों को फ्लैट देने में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 23, 2019 5:08 PM

नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्ज में फंसी रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह तथा उसके प्रवर्तकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) का आपराधिक मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. कंपनी कथित तौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 40 हजार से अधिक मकान खरीदारों को फ्लैट देने में असफल रही है.

इसे भी देखें : आम्रपाली केस: 42000 निवेशकों को बड़ी राहत, SC ने कहा- अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करे NBCC

ईडी के लखनऊ कार्यालय ने नोएडा पुलिस के सामने कंपनी के खिलाफ कम से कम 16 प्राथमिकी दर्ज होने का संज्ञान लेते हुए इस महीने की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने कहा कि ईडी कंपनी के प्रवर्तकों से पूछताछ करने तथा मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी कानून का उल्लंघन करने को लेकर जब्त किये जाने योग्य संपत्तियों की पहचान करने पर विचार कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडी को आम्रपाली के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा तथा कंपनी के अन्य निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये गये कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का निर्देश दिया. अदालत ने कर्ज में फंसी कंपनी आम्रपाली समूह का रीयल एस्टेट नियमन प्राधिकरण (रेरा) के तहत रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया.

अदालत ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों से आम्रपाली की संपत्तियों के लिए मिले पट्टे भी रद्द कर दिये. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को दिल्ली पुलिस को शर्मा तथा दो अन्य निदेशकों को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी थी.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.