ग्राहक अब 31 जनवरी तक चुन सकते हैं अपना मनपसंद चैनल, यह है नया टैरिफ

ट्राइ ने बढ़ाया समय, पहले यह नियम 29 दिसंबर से लागू होनेवाला था कोई भी चैनल नहीं होगा बंद, फ्री चैनल के लिए भी लगेंगे पैसे डीटीएच और केबल टीवी के नियमों में किया गया है बदलाव टीवी के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. मनपसंद चैनलों का चुनाव करने को लेकर ग्राहकों को अधिक […]

ट्राइ ने बढ़ाया समय, पहले यह नियम 29 दिसंबर से लागू होनेवाला था

कोई भी चैनल नहीं होगा बंद, फ्री चैनल के लिए भी लगेंगे पैसे
डीटीएच और केबल टीवी के नियमों में किया गया है बदलाव
टीवी के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. मनपसंद चैनलों का चुनाव करने को लेकर ग्राहकों को अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राइ) ने नये नियम के अनुसार, चैनल चुनने के लिए एक माह यानी 31 जनवरी तक का समय दिया है. 31 जनवरी तक पुराने पैक ही काम करेंगे. पहले यह नियम 29 दिसंबर से लागू होने वाला था.
यह है नया टैरिफ
नये नियमों के मुताबिक ग्राहकों को 100 फ्री टू एयर चैनल मिलेंगे. इनमें 25 चैनल दूरदर्शन के होंगे. इसके लिए उन्हें 130 रुपये का भुगतान करना होगा. साथ ही अलग से टैक्स का भुगतान करना होगा. इसके अलावा मनपसंद चैनल देखने के लिए तय राशि का भुगतान करना होगा. इस फैसले का ज्यादा प्रभाव ग्रामीण और छोटे शहरों वाले ग्राहकों पर पड़ेगा.
ब्रॉडकास्टरों ने पैकेज की घोषणा की
प्रमुख ब्रॉडकास्टरों ने अपने पैकेज की घोषणा कर दी है. स्टार का पैकेज 49 रुपये व जी का पैकेज 45 रुपये से शुरू है. वहीं सोनी का पैकेज 31 रुपये से शुरू है. एचडी पैकेज का अलग चार्ज है. इस पैकेज में टैक्स शामिल नहीं है. टैक्स का अलग से भुगतान करना होगा.
मनपसंद चैनल देखने की मिलेगी सुविधा
नये नियम के तहत ग्राहकों को सिर्फ उन्हीं चैनलों के लिए भुगतान करना होगा, जिन्हें वे देखना चाहते हैं. आपको मनपसंद चैनल देखने के लिए कुछ ऐसे चैनल के लिए भी पैसे देने पड़ सकते हैं, जो आप कभी नहीं देखते हैं.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >