नयी दिल्ली : केंद्र ने पालतू जानवरों के कारोबार को विनियमित करने के लिए के लिए नियम अधिसूचित कर दिया है. इसके तहत जानवरों के रख-रखाव के मानक तय किये गये हैं. इसके तहत ऐसे प्रतिष्ठानों के परिचालन के लिए राज्य पशु कल्याण बोर्ड से पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा. पशु अधिकार संगठनों ने निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि अगर नियमों को ठीक तरीके से लागू किया गया तो इससे ऐसे जानवरों के साथ क्रूरता पर रोक लगेगी.
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इस नियम में भारत में पालतू जानवरों की खरीद-बिक्री में लगे दुकानों में पशुओं को रखने और उनकी देखभाल के लिए नये मानक तय किये गये हैं. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पशुओं के खिलाफ क्रूरता रोकथाम (पालतू पशुओं की दुकान) नियम-2018 के तहत पंजीकृत जानवरों की हर दुकान को हर साल पिछले साल की खरीद-बिक्री सहित अन्य विवरण रिपोर्ट के रूप में राज्य बोर्ड को देना होगा.
