नयी दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है. अगर आपने अब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो इस काम को आज ही पूरा कर लें. साल 2017-18 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर कोई जुर्माना नहीं था.
इस साल जुर्माने का नियम शुरू किया गया है. इनकम टैक्स एक्ट में सरकार ने एक नया सेक्शन 234 एफ डाल दिया है. इस सेक्शन के मुताबिक, आखिरी तारीख के बाद इनकम टैक्स फाइल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
