अब मासिक आैर तिमाही आधार पर भी भर सकते हैं जीएसटीआर-1 फाॅर्म, जीएसटीएन ने पोर्टल पर दी ये सुविधा…

नयी दिल्लीः वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने अपने पोर्टल पर एक नयी सुविधा पेश की है. इसके तहत करदाता जीएसटीआर-1 फाॅर्म कितने समय में भरना है, इसका विकल्प चुन सकते हैं. करदाताओं को मासिक या तिमाही आधार पर जीएसटीआर-1 फार्म भरने का विकल्प दिया गया है. ऐसे करदाता जिनका कुल कारोबार पिछले वित्त […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 18, 2017 5:33 PM

नयी दिल्लीः वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने अपने पोर्टल पर एक नयी सुविधा पेश की है. इसके तहत करदाता जीएसटीआर-1 फाॅर्म कितने समय में भरना है, इसका विकल्प चुन सकते हैं. करदाताओं को मासिक या तिमाही आधार पर जीएसटीआर-1 फार्म भरने का विकल्प दिया गया है. ऐसे करदाता जिनका कुल कारोबार पिछले वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक रहा है या चालू वित्त वर्ष में इसके इतना रहने की संभावना है, उनके पास तिमाही रिटर्न भरने का भी विकल्प होगा.

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फॉर्म जीएसटीआर-1 में करदाता की पूरी बिक्री का ब्योरा होता है. जीएसटी नेटवर्क ने एक बयान में कहा कि यह कदम जीएसटी परिषद की 23वीं बैठक में लिये गये फैसले के अनुरूप लिया गया है. विकल्प चुनने के बाद करदाता अपने हिसाब से अवधि चुनकर जीएसटीआर-1 फाॅर्म भर सकते हैं. इसमें आगे कहा गया है कि ऐसे करदाता जो तिमाही विकल्प चुनते हैं, उन्हें ड्रॉप डाउन मेन्यू से तिमाही के आखिरी महीने का विकल्प चुनना होगा.

वहीं, जो करदाता मासिक विकल्प चुनेंगे, उन्हें अगस्त से नवंबर तक का जीएसटीआर-1 फार्म भरना होगा. पिछले महीने का रिटर्न भरना अनिवार्य होगा. जीएसटीएन का गठन केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा, करदाताओं और अन्य अंशधारकों को आईटी ढांचा और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है. जीएसटी इस साल एक जुलाई से लागू हुआ है.

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