जीएसटी के टैक्स क्रेडिट के दावे में हो गयी हो गलती, तो 27 दिसंबर तक भर दें फाॅर्म

नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत बदलाव की अवधि के दौरान के लिए गलत कर क्रेडिट दावा करने वाले करदाताओं को 27 दिसंबर तक संशोधित फॉर्म ट्रान-1 जमा कराने को कहा है. मंत्रालय ने चेताया है कि ऐसा नहीं करने वाले करदाताओं पर प्रवर्तन कार्रवार्इ की […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 12, 2017 10:02 PM

नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत बदलाव की अवधि के दौरान के लिए गलत कर क्रेडिट दावा करने वाले करदाताओं को 27 दिसंबर तक संशोधित फॉर्म ट्रान-1 जमा कराने को कहा है. मंत्रालय ने चेताया है कि ऐसा नहीं करने वाले करदाताओं पर प्रवर्तन कार्रवार्इ की जायेगी. बयान में कहा गया है कि जीएसटी के तहत भरोसा आधारित इनपुट कर क्रेडिट की व्यवस्था की गयी है.

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इसमें कहा गया है कि ऐसा देखने में आया है कि कुछ करदाताओं ने बदलाव के दौरान के लिए अत्यधिक ऊंचे सीजीएसटी के क्रेडिट का दावा किया है. यह न तो उद्योग के इनपुट कर क्रेडिट से मेल खाता है और न ही करदाता के पूर्व में किये गये कर क्रेडिट के दावों से मिलता है.

मंत्रालय ने कहा कि इसमें से कुछ मामलों में स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है. कुछ मामले गलती की वजह से हो सकते हैं. बयान में कहा गया है कि इस तरह का व्यवहार करदाता और कर प्रशासन के बीच भरोसे को तोड़ने वाला है. ऐसे करदाताओं के पास 27 दिसंबर तक संशोधित फॉर्म ट्रान एक भरने का मौका है.

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