छोटी कारों के मालिकों पर ‘दीदी’ ने बरसाई ‘ममता’, दे दीं लाइफटाइम रिलिफ

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पश्चिम बंगाल मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम-2024 को पेश किया है. अगर यह अधिनियम कानून बनकर राज्य में लागू हो जाता है, तो छोटे कार मालिकों को 15 साल के लिए एकमुश्त रोड टैक्स जमा करने पर बड़ी छूट दी जाएगी. इसे लिए उन्हें कारों की कीमतों के करीब 7.5 फीसदी के बराबर ही रोड टैक्स का एकमुश्त भुगतान करना होगा, जबकि मौजूदा कानून में 16.5 फीसदी की दर से भुगतान करना पड़ता है.

By KumarVishwat Sen | February 19, 2024 4:39 PM

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छोटी कारों के मालिकों को रोड टैक्स पर लाइफटाइम राहत दी है. उनकी सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में पश्चिम बंगाल मोटर वाहन कर (संशोधन) अधिनियम 2024 पेश किया है. यह अधिनियम के लागू हो जाने के बाद पश्चिम बंगाल में छोटी कार के मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी. संशोधित अधिनियम में छोटी कार मालिकों को कम दरों पर रोड टैक्स देना होगा. इसके अलावा, संशोधित अधिनियम से वाहन मालिकों को विभिन्न श्रेणियों में रोड टैक्स के अग्रिम कर भुगतान पर छूट मिलेगी.

14 सीटर गाड़ियों पर लगेगा लाइफटाइम रोड टैक्स

संशोधित अधिनियम के अनुसार, उन 14 सीटों वाली निजी कारों और दूसरी गाड़ियों पर लाइफटाइम रोड टैक्स अब लगाया जा सकता है, जो परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत नहीं हैं या फिर जिनके लिए पश्चिम बंगाल में पहले पंजीकरण के समय लाइफटाइम टैक्स का भुगतान नहीं किया गया था. इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद कार मालिकों को गाड़ी की कीमत के करीब 7.5 फीसदी की दर से रोड टैक्स का भुगतान करना होगा. वहीं, अधिनियम संशोधन से पहले की टैक्स व्यवस्था से पांच साल के लिए एकमुश्त 5.5 फीसदी रोड टैक्स का भुगतान करना उनके लिए अधिक फायदेमंद बताया जा रहा है.

15 साल के लिए कीमत का 7.5 फीसदी लाइफटाइम रोड टैक्स

पूर्व-संशोधन कर संरचना के अनुसार, यदि कार मालिक 10 साल तक भी वाहन रखता है, तो उसे 11 फीसदी रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. हालांकि, इस संशोधन के बाद वाहन मालिकों के लिए लाइफटाइम टैक्स कम कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि यदि किसी के पास एक पेट्रोल कार है और वह इसके लिए 15 वर्षों तक लाइफटाइम टैक्स का भुगतान करने की योजना बना रहे हैं, तो वाहन की कीमत का 7.5 फीसदी का भुगतान कर सकते हैं. यह 15 वर्षों से राज्य की सड़कों पर है.

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पुराने कानून में 16.5 फीसदी रोड टैक्स

वहीं, संशोधन के पहले वाले पश्चिम बंगाल मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, यदि मालिक 15 साल तक वाहन रखता है तो उसे कार के लिए 16.5 फीसदी रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. पेट्रोल कारों के लिए लाइफटाइम टैक्स की गणना 15 साल के आधार पर की जाती है, जबकि डीजल कारों के लिए अवधि 10 साल है. इस कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा रोड टैक्स चुकाकर आगे बढ़ाया जा सकता है.

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राजस्व सृजन को बढ़ावा

पश्चिम बंगाल सरकार को उम्मीद है कि वाहनों के लिए लाइफटाइम रोड टैक्स की दर में इस कटौती से राज्य में परिवहन क्षेत्र में राजस्व सृजन को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही, सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से वाहन मालिकों के लिए अधिक पारदर्शिता के साथ सुविधा मिलेगी और वाहन मालिको की टैक्स चोरी पर रोक लगेगी. इतना ही नहीं, कानून में संशोधन करके सरकार ने छोटी कारों के मालिकों के अलावा विभिन्न श्रेणियों में परिवहन वाहनों को भी राहत दी है.

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