PUC सर्टिफिकेट के बिना चल रही गाड़ियाें पर कटेगा 10 हजार रुपये का चालान

सरकार प्रदूषण कम करने के हर संभव उपाय करनेवाली है. अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में वाहन चलाते हैं तो मोटे चालान के लिए तैयार हो जाएं. अगर आपके पास एक वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका 10 हजार रुपये तक का चालान कट सकता है.

By Rajeev Kumar | October 29, 2022 6:48 PM

PUC Certificate Challan: दिवाली का त्योहार बीत गया. देश की राजधानी दिल्ली के लिए दिवाली प्रदूषण का दूसरा नाम है. दिवाली आते ही दिल्ली की आबोहवा पर खतरा मंडराने लगता है. पटाखे फोड़ने पर रोक के बावजूद इस बार भी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है. ऐसे में सरकार प्रदूषण कम करने के हर संभव उपाय करनेवाली है. अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में वाहन चलाते हैं तो मोटे चालान के लिए तैयार हो जाएं. अगर आपके पास एक वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका 10 हजार रुपये तक का चालान कट सकता है.

प्रदूषण के लिए वाहन का धुआं भी जिम्मेदार

दिल्ली में पंजीकृत उन 19 लाख वाहन चालकों के लिए यह खबर जरूरी है, जिनके वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त हो चुकी है. परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को नाेटिस भेज रहा है और अब इन वाहनों के चालान काटने के लिए बड़े स्तर पर अभियान भी शुरू करने जा रहा है. शहर में प्रदूषण के लिए वाहनों के धुएं को भी जिम्मेदार माना जाता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लिमिट से ज्यादा प्रदूषण फैलानेवाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है.

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जल्द बनवा लें पीयूसी सर्टिफिकेट

दिल्ली परिवहन विभाग ने कहा है कि जिन लोगों ने अपने वाहनों का पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं बनवाया है वे जल्द बनवा लें. दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए विभाग बगैर पीयूसी प्रमाणपत्र वालों के खिलाफ अभियान तेज करने जा रहा है. दिल्ली में वाहन का वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपये का चालान काटा जाता है. जुर्माना के साथ ही, छह महीने तक की जेल का भी प्रावधान है.

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