IT Portal For Vehicle Docs: ड्राइविंग लाइसेंस और RC रखने की टेंशन खत्‍म, 1 अक्‍टूबर से बदलेंगे नियम

New Motor Vehicle Rules: गाड़ी चलाते समय साथ में RC और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्‍यूमेंट की हार्ड कॉपी रखने की टेंशन अब खत्‍म होने वाली है. अब आप व्हीकल से जुड़े इन डॉक्‍यूमेंट्स की सिर्फ वैलिड सॉफ्ट कॉपी लेकर भी गाड़ी चला सकते हैं. जांच के दौरान ये पूरी तरह मान्‍य होंगे, यानी हार्ड कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

By Prabhat Khabar Print Desk | September 28, 2020 11:18 PM

New Motor Vehicle Rules: गाड़ी चलाते समय साथ में RC और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्‍यूमेंट की हार्ड कॉपी रखने की टेंशन अब खत्‍म होने वाली है. अब आप व्हीकल से जुड़े इन डॉक्‍यूमेंट्स की सिर्फ वैलिड सॉफ्ट कॉपी लेकर भी गाड़ी चला सकते हैं. जांच के दौरान ये पूरी तरह मान्‍य होंगे, यानी हार्ड कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

इसके साथ ही ड्राइविंग के दौरान रूट देखने के लिए अब मोबाइल का भी इस्‍तेमाल कर पाएंगे. दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में किये गए ऐसे विभिन्न संशोधनों की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 अक्‍टूबर से लागू हो जाएंगे.

सरकार ने कहा है कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से एक अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा. एक बयान में कहा गया कि वाहन दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाये गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले भौतिक दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी.

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इसके साथ ही सरकार ने कहा कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त किये गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय-समय पर अपडेट किया जाएगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा कि उसने मोटर वाहन नियम 1989 में किये गए विभिन्न संशोधनों के बारे में अधिसूचना जारी की है, जिसमें मोटर वाहन नियमों की बेहतर निगरानी और क्रियान्वयन के लिए एक अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से वाहन संबंधी दस्तावेजों और ई-चालान का रखरखाव किया जा सकेगा.

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