ALERT: 1 अप्रैल से आपकी कार में नहीं होगा यह जरूरी फीचर, तो कटेगा भारी चालान

Airbag Mandatory: आनेवाले 1 अप्रैल से हर कार में एयर बैग लगाना जरूरी होगा. दरअसल, भारत सरकार सड़क हादसों में कमी लाने के लिए और सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही है. बता दें कि भारत में हर साल हजारों सड़क हादसे होते हैं, जिनमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है. ऐसे में सरकार लोगों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए यह नियम लेकर आ रही है.

Airbag Compulsory : आनेवाले 1 अप्रैल से हर कार में एयर बैग लगाना जरूरी होगा. दरअसल, भारत सरकार सड़क हादसों में कमी लाने के लिए और सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही है. बता दें कि भारत में हर साल हजारों सड़क हादसे होते हैं, जिनमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है. ऐसे में सरकार लोगों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए यह नियम लेकर आ रही है.

भारत सरकार ने कार में सफर करनेवाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है. ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कानून मंत्रालय के पास इस बारे में एक प्रस्ताव भेजा था कि फ्रंट एयरबैग के नोटिफिकेशन को मंजूर किया जाए. खबर है कि कानून मंत्रालय ने परिवहन मंत्रालय के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है.

फ्रंट सीट पैसेंजर्स के लिए एयरबैग अनिवार्य

कारों में वैसे तो कई एयर बैग होते हैं, जिनमें फ्रंट सीट एयर बैग्स और रियर पैसेंजर सीट एयर बैग शामिल हैं, लेकिन इनमें अप्रैल महीने से सिर्फ फ्रंट सीट पैसेंजर्स के लिए एयरबैग को अनिवार्य किया गया है. खास बात यह है कि आपकी कार में अगर फ्रंट सीट एयरबैग नहीं लगा होगा, तो आपकी कार का भारी-भरकम चालान कट सकता है.

सुरक्षा के लिए जरूरी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से भारतीय कार चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है, जो एक्सीडेंट के दौरान फ्रंट सीट पैसेंजर्स की जान बचाएगा. आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि कारों में ड्राइवर सीट के लिए तो एयरबैग होता है लेकिन फ्रंट सीट पैसेंजर्स के लिए कई कारों में एयरबैग ऑफर नहीं किया जाता है, जिससे एक्सीडेंट होने पर फ्रंट सीट पैसेंजर को गंभीर चोट आ सकती है.

आपकी कार में एयरबैग नहीं हो तो क्या करें?

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, नये नियमों के तहत 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद निर्मित नये वाहनों में आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग जरूरी होगा. वहीं, पुरानी कार मालिकों को 31 अगस्त, 2021 से पहले अपनी कार में एयरबैग लगवाने होंगे. ये एयरबैग्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS) 145 के मानकों को अनुरूप होने चाहिए, जिन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 के तहत अधिसूचित किया गया है. सरकार का कहना है कि 31 अगस्त के बाद अगर कोई कार सड़क पर बिना एयरबैग के चलते मिलेगी, तो उसका चालान काटा जाएगा.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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