अमेरिका का नया ग्रीन कार्ड नियम: पहले देश छोड़ो, फिर इमिग्रेंट वीजा लेकर लौटो

ट्रंप प्रशासन ने साफ किया है कि ग्रीन कार्ड पाने के इच्छुक प्रवासियों को पहले अमेरिका छोड़कर अपने देश लौटना होगा और वहीं से इमिग्रेंट वीजा के लिए आवेदन करना पड़ेगा. जानें किसपर पड़ेगा इस नियम का असर?

ट्रंप प्रशासन के इस नए नियम का असर छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और स्थायी नागरिकता का इंतजार कर रहे कई भारतीयों पर पड़ सकता है. अब ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले प्रवासियों को अमेरिका छोड़कर अपने देश वापस जाना होगा और वहीं से पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. पहले लोग आवेदन के दौरान अमेरिका में रह सकते थे, लेकिन अब नियम बदल दिया गया है.

USCIS (US Citizenship and Immigration Services) की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले प्रवासियों को आमतौर पर अपने देश लौटकर ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी. यानी आवेदन के दौरान अमेरिका में रुकने की सुविधा अब सीमित हो जाएगी.

क्या होता है ग्रीन कार्ड?

ग्रीन कार्ड अमेरिका का एक आधिकारिक पहचान पत्र होता है, जो किसी विदेशी नागरिक को वहां स्थायी रूप से रहने का अधिकार देता है. ग्रीन कार्ड मिलने के बाद व्यक्ति अमेरिका में कहीं भी रह सकता है, ज्यादातर जगहों पर नौकरी कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है और नियमों के तहत देश के बाहर आ-जा भी सकता है. बाद में वह अमेरिकी नागरिकता के लिए भी आवेदन कर सकता है.

USCIS के प्रवक्ता जैक काहलर ने क्या कहा ?

USCIS के प्रवक्ता जैक काहलर ने कहा कि अब जो लोग अस्थायी तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं और ग्रीन कार्ड चाहते हैं, उन्हें आवेदन के लिए अपने देश लौटना होगा. सिर्फ बेहद खास परिस्थितियों में ही किसी को अमेरिका में रहकर प्रक्रिया पूरी करने की छूट मिलेगी.

अमेरिका के इस नए फैसले का असर वहां रह रहे अंतरराष्ट्रीय छात्रों, H-1B वीजा कर्मचारियों और पर्यटकों पर पड़ सकता है, जो बिना देश छोड़े ग्रीन कार्ड लेना चाहते थे. USCIS का कहना है कि अब इमिग्रेशन प्रक्रिया को कानून के मूल नियमों के मुताबिक सख्ती से लागू किया जाएगा.

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने क्या कहा

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने कहा है कि जो लोग अस्थायी तौर पर अमेरिका में हैं और ग्रीन कार्ड चाहते हैं, उन्हें अपने देश लौटकर आवेदन करना होगा. विभाग का कहना है कि यह कदम इमिग्रेशन सिस्टम को कानून के मुताबिक चलाने के लिए उठाया गया है. साथ ही सरकार ने साफ कहा कि अब इमिग्रेशन नियमों में लूपहोल का फायदा उठाने का दौर खत्म किया जा रहा है.

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By Amitabh Kumar

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अमिताभ 1 अप्रैल 2011 से प्रभात खबर से जुड़े और शुरुआत से ही डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय रहे. खबरों को आसान, रोचक और आम लोगों की भाषा में पेश करना इनकी खासियत है. डिजिटल के साथ-साथ प्रिंट के लिए भी कई अहम रिपोर्ट कीं. खासकर ‘पंचायतनामा’ के लिए गांवों में जाकर की गई ग्रामीण रिपोर्टिंग करियर का यादगार अनुभव है.

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