बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, बांग्लादेश कानून मंत्री एम. असदुज्जमां ने साफ कहा है कि अगर हसीना भारत से बांग्लादेश लौटती हैं तो उन्हें अदालत में आत्मसमर्पण करने का मौका मिलने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि कानून के तहत सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगी.
हसीना बोलीं- जान का खतरा है, फिर भी लौटूंगी
यह बयान शेख हसीना के उस इंटरव्यू के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी हत्या, गिरफ्तारी या जेल भेजे जाने का खतरा है, लेकिन इसके बावजूद वह दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उनका कहना है कि देश की जनता उन्हें वापस बुला रही है और वह हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार हैं.
बांग्लादेश के कानून मंत्री असदुज्जमां ने कहा कि शेख हसीना( 78 ) को लौटने का अधिकार है, लेकिन ‘कानून अपना काम करेगा और हम कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ भी नहीं करेंगे’. मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि मौत की सजा सुनाए जाने के बावजूद, बांग्लादेशी नागरिक होने के नाते अगर वह घर लौटकर कानून का सम्मान करते हुए आत्मसमर्पण करना चाहती हैं, तो हो सकता है कि ऐसा करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए. हम उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जो कानून ने हमें दिया है. मंत्री असदुज्जमां ने कहा कि यह उनकी समस्या है, मेरी नहीं.
पासपोर्ट रद्द, फिर भी वापसी पर अड़ीं
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा हसीना का पासपोर्ट पहले ही रद्द किया जा चुका है. इस पर कानून मंत्री असदुज्जमां ने कहा कि बांग्लादेश लौटना कैसे संभव होगा, यह हसीना की समस्या है. हालांकि उन्होंने दोहराया कि जैसे ही वह देश की सीमा में प्रवेश करेंगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.
2024 के सत्ता परिवर्तन से शुरू हुआ विवाद
अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सत्ता से बाहर हो गई थी और वह भारत चली आई थीं. बाद में उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामले में अनुपस्थिति में मृत्युदंड सुनाया गया. इस प्रक्रिया पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए हैं. इस बीच बांग्लादेश भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जबकि भारत ने कहा है कि वह इस मामले पर कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार कर रहा है.
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