लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने लश्कर.ए.तैयबा के कमांडर और 2008 के मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता जकी.उर रहमान लखवी से जुडे संवेदनशील रिकार्ड नौ अप्रैल को पेश करने का पंजाब सरकार को आज निर्देश दिया. अदालत ने उसकी हिरासत से जुडे मामले में यह निर्देश दिया.
लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुहम्मद अनवारुल हक ने यह आदेश जारी किया. अदालत लखवी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने कानून व्यवस्था संबंधी अधिनियम के तहत खुद को हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी थी.
अदालत ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि लखवी की गतिविधियों और गोपनीय दस्तावेजों के रिकार्ड नौ अप्रैल को पेश किये जाएं. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई उस तारीख तक के लिए स्थगित कर दी. लखवी के वकील ने दलील दी कि समीक्षा बोर्ड से अनुमति लिए बिना किसी व्यक्ति को 90 दिनों से ज्यादा दिनों तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता और उनके मुवक्किल की हिरासत अवधि 90 दिनों से ज्यादा हो चुकी है.
