पूछताछ के लिए अब थर्ड डिग्री नहीं दे पाएगी पुलिस और CBI, कैमरे की नजर में होगा इंटेरोगेशन रूम

उच्चतम न्यायालय ने नया निर्देश जारी किया है. निर्देश के मुताबिक सभी राज्यों को तमाम पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 2, 2020 11:14 PM

पुलिस और CBI नहीं लगा पाएँगी 'थर्ड डिग्री', इंटेरोगेशन पर हर वक़्त होगी कैमरे की नज़र, SC का बड़ा फैसला

उच्चतम न्यायालय ने नया निर्देश जारी किया है. निर्देश के मुताबिक सभी राज्यों को तमाम पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि देश के सभी पुलिस स्टेशनों, सीबीआई कार्यालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, एनसीबी और प्रवर्तन निदेशालय सहित अन्य जांच एजेंसिया में नाइट विजन कैमरा, सीसीटीवी कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत में किसी नागरिक के साथ होने वाली ज्यादती को रोकने के लिए ये एतिहासिक निर्देश जारी किया गया है.

Posted By- Suraj Thakur

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