अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 9/11 पर सीआईए की ‘प्रताड़ना रिपोर्ट” को गोपनीय रखने का दिया फैसला

वाशिंगटन : अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अधिकार समूहों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 11 सितंबर के बाद सीआईए की ओर से चलाये गये प्रताड़ना कार्यक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गयी है. याचिका को खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट की गोपनीयता सुनिश्चित कर […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 25, 2017 10:57 AM

वाशिंगटन : अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अधिकार समूहों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 11 सितंबर के बाद सीआईए की ओर से चलाये गये प्रताड़ना कार्यक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गयी है. याचिका को खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट की गोपनीयता सुनिश्चित कर दी है. अदालत ने अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) की इन दलीलों को सोमवार को खारिज कर दिया कि वर्ष 2014 में सीनेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट द्वारा तैयार की गयी बेहद गोपनीय रिपोर्ट को अमेरिकी सरकार की पारदर्शिता के नियमों के आधार पर जारी कर दिया जाना चाहिए.

इसे भी पढ़ें : 9-11 हमले के बाद संदिग्ध बंदियों के साथ हुआ था गलत:ओबामा

एसीएलयू राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना की निदेशक हिना शाम्सी ने कहा कि सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को लगे इस बड़े झटके से हम निराश हैं. यह पूरी रिपोर्ट निश्चित तौर पर हमारे देश के इतिहास में सबसे काले अध्यायों का वृतांत है और जनता को इसे देखने का अधिकार है. कुल 6700 पन्नों वाली रिपोर्ट 9/11 हमलों की पृष्ठभूमि में अल-कायदा के संदिग्धों को गोपनीय ढंग से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के कार्यक्रम की गहराई से पड़ताल करती है. इसमें सीआईए द्वारा संदिग्धों से जानकारी उगलवाने के लिए उन पर अपनाये गये प्रताड़ना के अवैध तरीकों का जिक्र है.

Next Article

Exit mobile version