गुप्ता की भेदिया कारोबार मामले में सजा के आदेश को पलटने की अपील खारिज

न्यूयार्क : रजत गुप्ता को एक और झटका देते हुए एक अमेरिकी अदालत ने भेदिया कारोबार मामले में उनके दोषी पाये जाने और दो साल की सजा पलटने की ताजा अपील खारिज कर दी. इस मामले में भारतीय मूल के गोल्डमैन साक्स के इस पूर्व निदेशक ने कंपनी नतीजों की जानकारी देने के बदले खुद […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 3, 2015 5:29 PM

न्यूयार्क : रजत गुप्ता को एक और झटका देते हुए एक अमेरिकी अदालत ने भेदिया कारोबार मामले में उनके दोषी पाये जाने और दो साल की सजा पलटने की ताजा अपील खारिज कर दी. इस मामले में भारतीय मूल के गोल्डमैन साक्स के इस पूर्व निदेशक ने कंपनी नतीजों की जानकारी देने के बदले खुद के लिये व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने का दोषी ठहराये जाने के बारे में अपर्याप्त साक्ष्यों का हवाला दिया.

जिला न्यायधीश जेड रेकोफ ने कल जारी 9 पन्नों के आदेश में कहा कि गुप्ता ने भेदिया कारोबार में व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के संबंध में सुनवाई के दौरान पेश किये गये सबूतों को उनकी दोषसिद्धि के लिये अपर्याप्त बताया है, लेकिन उनकी यह दलील ‘बहुत देर से और बहुत हल्की है.’

गुप्ता, 66 वर्ष, को 2012 में दोषी करार दिया गया. उन्हें इस समय जेल की सजा काट रहे हेजफंड के संस्थापक राज राजारत्नम को बोर्डरुम की गोपनीय सूचनायें उपलब्ध कराने के मामले में सजा दी गई. गुप्ता फिलहाल मैसेच्यूसेट्स में दो साल की सजा काट रहे हैं और अगले साल मार्च में रिहा होंगे.

गुप्ता ने उनकी सजा पलटने की अपील में अदालत के हाल के उस फैसले का जिक्र किया जिसमें हेज फंड प्रबंधक टॉड न्यूमैन एण्ड एंथनी चियासन की भेदिया कारोबार का दोषी ठहराये जाने के फैसले को पलट दिया गया.

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