आदिवासियों व सरकारी जमीन के गलत हस्तांतरण की जांच, एसआइटी के गठन को मंजूरी

रांची : मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को आदिवासियों व सरकारी जमीन के गलत हस्तांतरण की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) के गठन की मंजूरी दी. सेवानिवृत्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे. रिटायर्ड जिला जज या उनके समकक्ष न्यायिक अफसर सदस्य होंगे. सेवानिवृत्त या सेवारत संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य सचिव […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 25, 2015 6:08 AM
रांची : मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को आदिवासियों व सरकारी जमीन के गलत हस्तांतरण की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) के गठन की मंजूरी दी. सेवानिवृत्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे. रिटायर्ड जिला जज या उनके समकक्ष न्यायिक अफसर सदस्य होंगे. सेवानिवृत्त या सेवारत संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य सचिव होंगे. एसआइटी का कार्यकाल एक साल का होगा. दो माह में अंतरिम व एक साल में पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी.
जांच का दायरा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी) के अधीन पड़नेवाले सभी क्षेत्र होंगे.
सीएनटी एक्ट की धारा 71(ए) के अंतर्गत एसएआर पदाधिकारियों द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए नियम विरुद्ध, हेराफेरी कर और भ्रष्टाचार की नीयत से आदिवासियों की जमीन के हस्तांतरण की जांच की जायेगी. एसआइटी प्रभावित व्यक्तियों की शिकायत पत्रों के आधार पर भी स्वत: मामले की जांच करने में सक्षम होगी.
नक्सलियों-उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए 25 लाख तक इनाम
कैबिनेट ने फरार नक्सलियों-उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए घोषित पुरस्कार राशि बढ़ा कर 25 लाख रुपये तक करने का फैसला लिया है.
पद पहले अब
केंद्रीय कमेटी के सचिव, पोलित ब्यूरो सदस्य 12 लाख 25 लाख
स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य, रीजनल ब्यूरो सदस्य 10 लाख 25 लाख
रीजनल कमेटी सदस्य 07 लाख 15 लाख
जोनल कमेटी सदस्य 05 लाख 10 लाख
सबजोनल कमेटी सदस्य 03 लाख 05 लाख
एरिया कमांडर व दस्ता 02 लाख 02 लाख
एलजीएस दस्ता सदस्य व केकेसी सदस्य 30 हजार 01 लाख
कैबिनेट के अन्य फैसले
– त्रिस्तरीय पंचायती राज सदस्यों द्वारा चुनाव में निर्धारित खर्च का ब्योरा नहीं देने पर सदस्यता रद्द करने से संबंधित पंचायती राज अधिनियम में संशोधन होगा. नयी औद्योगिक नीति के सिलसिले में उभरे कानूनी विवाद के मद्देनजर इसे 31.03.2011 या नयी नीति के लागू होने तक विस्तारित करने की भी स्वीकृति.
– स्वास्थ्य सेवा भरती नियमावली-2010 में संशोधन की स्वीकृति. अब रिक्त पदों के मुकाबले पांच गुना या इससे कम आवेदन मिलने पर राज्य लोक सेवा आयोग चिकित्सकों के चयन और नियुक्ति की अनुशंसा सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर करेगा. पहले लिखित परीक्षा का भी प्रावधान था.
– आर्ट ऑफ लिविंग पुलिस की 10 कंपनियों को दबाव मुक्ति का प्रशिक्षण देगी. एक कंपनी के प्रशिक्षण के लिए 50 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा.
राहे समेत 17 नये अंचल बनेंगे
कैबिनेट ने राज्य में 17 नये अंचल बनाने की मंजूरी दी. साथ ही अंचलाधिकारी सहित कार्यालयों के संचालन के लिए कुल 210 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी.

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