पूर्व मंत्री योगेंद्र की जमानत अरजी खारिज

हजारीबाग : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अब्दुल नासीर की अदालत ने मंगलवार को पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव व उनके भाई धीरेंद्र साव की जमानत अरजी खारिज कर दी. इससे पहले सीआइडी ने अदालत में केस डायरी प्रस्तुत किया. केस डायरी देखने व दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अरजी खारिज करने का आदेश […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 22, 2014 5:08 AM
हजारीबाग : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अब्दुल नासीर की अदालत ने मंगलवार को पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव व उनके भाई धीरेंद्र साव की जमानत अरजी खारिज कर दी. इससे पहले सीआइडी ने अदालत में केस डायरी प्रस्तुत किया.
केस डायरी देखने व दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अरजी खारिज करने का आदेश सुनाया. मालूम हो कि योगेंद्र साव और उनके भाई धीरेंद्र साव को गिद्दी थाना कांड संख्या 48/14 में आरोपी बनाया गया है. इन पर दो उग्रवादी संगठन चलाने, हथियारों की आपूर्ति करने समेत कई गंभीर आरोप हैं. मामले में 22 अक्तूबर को योगेंद्र साव की अदालत में पेशी होगी.

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