Sonu Nigam के पिता के घर से 72 लाख रुपये की चोरी, अगम कुमार निगम ने इस शख्स पर जताया शक, जानें पूरा मामला

अगम कुमार के घर से 72 लाख रुपये चोरी हुई है और चोरी के आरोप में उनके पूर्व ड्राइवर रेहान पर मामला दर्ज किया गया है. शिकायत के अनुसार, अगमकुमार को शक है कि रेहान डुप्लीकेट चाबी की मदद से उनके फ्लैट में घुसा और कमरे में डिजिटल लॉकर से 72 रुपये चुरा लिये.

Sonu Nigam Father: बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते है. सोनू के पिता अगम कुमार निगम को लेकर चौंकाने वाली खबर आई है. अगम कुमार के घर से 72 लाख रुपये चोरी हुई है और चोरी के आरोप में उनके (पिता के) पूर्व ड्राइवर पर मामला दर्ज किया गया है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि गायक के पिता अगमकुमार निगम अंधेरी पश्चिम के ओशिवारा में विंडसर ग्रैंड बिल्डिंग में रहते हैं और कथित चोरी 19 मार्च से 20 मार्च के बीच हुई. उन्होंने बताया कि सोनू की छोटी बहन निकिता ने बुधवार तड़के कथित चोरी की शिकायत ओशिवारा पुलिस थाने में दर्ज कराई.

जानें अधिकारी ने क्या कहा

अधिकारी ने बताया कि शिकायत के अनुसार, अगमकुमार के पास लगभग आठ महीने से रेहान नाम व्यक्ति ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन हाल ही में उसे हटा दिया गया, क्योंकि उसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था. अधिकारी ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि रविवार (19 मार्च) दोपहर अगमकुमार दोपहर के भोजन के लिए वर्सोवा इलाके में निकिता के घर गए और कुछ देर बाद लौटे. शाम को उन्होंने अपनी बेटी को फोन कर बताया कि लकड़ी की अलमारी में रखे डिजिटल लॉकर से 40 लाख रुपये गायब हैं.

ये सामान हुए गायब

उन्होंने बताया कि अगले दिन अगमकुमार वीजा संबंधी किसी काम से अपने बेटे के घर “7-बंगलों” में गए और शाम को लौटे. उन्होंने लॉकर से और 32 लाख रुपये गायब पाए, जो क्षतिग्रस्त नहीं था. अधिकारी ने बताया कि अगमकुमार और निकिता ने अपनी सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें उनके पूर्व ड्राइवर रेहान को दोनों दिन बैग लेकर उनके (अगमकुमार के) फ्लैट की ओर जाते हुए दिखाया गया है, जब वह बाहर थे.

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इस तरह हुई चोरी

शिकायत के अनुसार, अगमकुमार को शक है कि रेहान “डुप्लीकेट चाबी” की मदद से उनके फ्लैट मे�� घुसा और कमरे में डिजिटल लॉकर से 72 रुपये चुरा लिये. अधिकारी ने बताया कि निकिता की शिकायत पर ओशिवारा पुलिस ने चोरी और घर में घुसने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 380, 454 और 457 के तहत प्राथमिकी दर्ज की. उन्होंने बताया कि जांच जारी है.

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