झारखंड हाईकोर्ट ने झरिया के पूर्व MLA संजीव सिंह की याचिका की खारिज, नीरज सिंह हत्या मामले में हैं आरोपी

jharkhand news: झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित 4 लोगों की हत्या मामले में आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की याचिका खारिज कर दी है. साथ ही पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह और हत्याकांड के चश्मदीद गवाह आदित्य राज सिंह की दोबारा गवाही नहीं करने की बात कही.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 24, 2022 7:34 PM

Jharkhand news: झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित 4 लोगों की हत्या मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की याचिका खारिज कर दी है. संजय द्विवेदी की कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह और हत्याकांड के चश्मदीद गवाह आदित्य राज सिंह की दोबारा गवाही नहीं करने की बात कही है.

पूर्व विधायक संजीव सिंह की याचिका को किया खारिज

कोर्ट ने पूर्व विधायक सह इस कांड के आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह द्वारा दायर पिटिशन 27/2022 को खारिज कर दिया. श्री सिंह ने इस मामले में निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कहा था कि इस मामले में पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह तथा घटना के समय नीरज सिंह की गाड़ी में मौजूद आदित्य राज सिंह की फिर से गवाही हो. क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग थी.

निचली अदालत के फैसले को रखा बरकरार

हाईकोर्ट में एकलव्य सिंह की तरफ से अधिवक्ता आरएस मजूमदार तथा संजीव सिंह की तरफ से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की. बहस के बाद कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त करने से इनकार किया. यानी एकलव्य सिंह एवं आदित्य राज सिंह की दोबारा गवाही नहीं होगी.

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28 मार्च को सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सेशन कोर्ट में चल रही ट्रायल के तहत आगामी 28 मार्च, 2022 को सुनवाई होगी. अब इस मामले के सभी आरोपियों का धारा 313 के तहत बयान दर्ज होगा. मालूम हो कि इस मामले में सभी गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है. आरोपियों का बयान नहीं दर्ज हो पाया है.

इस मामले का चश्मदीद गवाह है आदित्य राज सिंह

मालूम हो कि धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित 4 लोगों की हत्या मामले में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, उनके पीए अशोक यादव, निजी अंगरक्षक मुन्ना तिवारी, ड्राइवर घोलटू की हत्या गत 21 मार्च, 2017 को स्टील गेट के समीप गोली मारकर कर दी गयी थी. इस हमला के दौरान वाहन में सवार आदित्य राज सिंह बच गया था. वह इस कांड का चश्मदीद गवाह है.

Posted By: Samir Ranjan.