झारखंड: गोड्डा की अदालत ने दुष्कर्म मामले में सुनायी सजा, 14 वर्ष सश्रम कारावास, 50 हजार जुर्माना

पीड़ित महिला लकड़ी लाने गयी थी. आरोपी राजेश सोरेन ने उसे अकेला देखकर अपनी हवस का शिकार बनाया था. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की थी. पीड़िता ने मामले की जानकारी पति को दी थी. पंचायती भी हुई. 12 हजार रुपये का जुर्माना राजेश सोरेन पर लगाया गया, पर वह पंचायत का फैसला मानने से इनकार कर दिया.

By Prabhat Khabar | April 18, 2023 3:47 AM

गोड्डा: प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन सिंह की अदालत ने जेल में बंद आरोपी को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाकर 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. इसके साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी राजेश सोरेन सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के छोटापुरो गांव का रहनेवाला है. आरोपी के विरुद्ध एक गांव की महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए सुंदरपहाड़ी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

पीड़ित महिला लकड़ी लाने गयी थी. आरोपी राजेश सोरेन ने उसे अकेला देखकर अपनी हवस का शिकार बनाया था. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की थी. पीड़िता ने मामले की जानकारी पति को दी थी. गांव में घटना को लेकर पंचायती भी हुई. 12 हजार रुपये का जुर्माना राजेश सोरेन पर लगाया गया, पर वह पंचायत का फैसला मानने से इनकार कर दिया. 10 मार्च 2022 को सुंदरपहाड़ी थाने में केस दर्ज हुआ था. पुलिस ने घटना को सत्य पाकर आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की.

छह गवाह के द्वारा दी गयी गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाकर सजा दी. न्यायालय ने आरोपी को 376 (1) भादवि के तहत दोषी पाकर सजा दी. न्यायालय ने आरोपी को 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. न्यायालय ने पीड़िता के आर्थिक पुनर्वास लिए सरकारी सहायता दिलाने को लेकर डीएलएसए के सचिव को निर्देश दिया है.

Next Article

Exit mobile version