पश्चिम बंगाल में काफी लंबे समय से प्रशासन और टेट (TET) उम्मीदवारों के बीच संघर्ष का सिलसिला जारी है. इस बीच टेट उम्मीदवारों को कलकत्ता हाईकोर्ट (High court) से काफी राहत मिली है. उन्हें कोर्ट ने 40 दिनों तक गांधी प्रतिमा के पास बैठकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी है. इसके पहले भी टेट उम्मीदवारों को गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन करने की अनुमित दी गई थी. न्यायमूर्ति मंथा ने पुलिस को भी टेट उम्मीदवारों के प्रदर्शन के दौरान हस्तक्षेप ना करने का निर्देश दिया है.
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आंदोलन करने की मांगी थी अनुमति
वर्ष 2014 में टेट में उत्तीर्ण होने वाले उन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी जिनकी अब तक नियुक्ति नहीं हुई है. अभ्यर्थियों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस द्वारा उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही. अभ्यर्थियों का कहना है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे. कोलकाता पुलिस ने पूजा के पहले इन अभ्यर्थियों को पांच दिन तक धरना प्रदर्शन की अनुमति दी थी, लेकिन पूजा के बाद इनको अनुमति नहीं दी जा रही है. अब अभ्यर्थियों ने हाइकोर्ट से अनुमति देने की मांग की थी. अब हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों को आंदोलन करने की अनुमति दे दी है .
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2014 के टेट अभ्यर्थियों पर अब तक नहीं लिया गया फैसला
इससे पहले, कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने पिछले सप्ताह प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मामले में टेट में अनुत्तीर्ण पांच परीक्षार्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि वर्ष 2014 के टेट में इन लोगों ने 150 में 82 नंबर पाया था. इस प्रकार इन लोगों ने 54.67 प्रतिशत नंबर प्राप्त किया था. नियम के अनुसार, 54.67 को 55 प्रतिशत के हिसाब से मान्यता देने का नियम है, इसलिए उनके प्राप्तांक को 55 प्रतिशत के हिसाब से मूल्यांकन करना चाहिए.
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