आदित्यपुर ट्रिपल मर्डर केस में एक आरोपी का कोर्ट में सरेंडर, नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 12 को उम्रकैद

सरायकेला कोर्ट में शुक्रवार को आदित्युपर ट्रिपल हत्याकांड का एक नामजद आरोपी ने सरेंडर किया. पुलिस ने आरोपीें को 72 घंटे के लिए रिमांड पर लिया है. वहीं, दूसरे मामले में कोर्ट ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म केस में 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 10, 2022 7:48 PM

Jharkhand News: सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत आदित्यपुर के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस का एक नामजद आरोपी दिनेश कुमार महतो ने शुक्रवार को सरायकेला कोर्ट में सरेंडर किया. आरोपी के सरेंडर करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में आवेदन देकर 72 घंटे के रिमांड पर लिया है. वहीं, जमशेदपुर के नाबालिक के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

आदित्यपुर के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस का नामजद आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर

आदित्यपुर का चर्चित ट्रिपल मर्डर केस का एक नामजद आरोपी दिनेश कुमार महतो ने शुक्रवार को सरायकेला कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि इस हत्या के बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर काफी प्रयासरत थी. इसके बावजूद पुलिस को उसके सरेंडर करने की भनक नहीं लगी. इधर, आरोपी द्वारा कोर्ट में सेरेंडर करने की खबर पर हरकत में आयी पुलिस ने कोर्ट में सात दिनों के रिमांड के लिए अर्जी दिया. जिस पर कोर्ट द्वारा 72 घंटे का रिमांड स्वीकार किया गया. पुलिस आरोपी दिनेश महतो को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी.

क्या है मामला

मालूम हो कि विगत मंगलवार को आदित्यपुर के सतबोहनी दुर्गा पूजा मैदान में तीन युवकों की हत्या कर दी गयी थी. मामले पर पुलिस ने आशीष गोराई के भाई के बयान पर छह अपराधकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें दिनेश महतो, संतोष थापा, शेरू समेत अन्य तीन नामजद थे. मामले पर पुलिस घटना के तीन दिन बाद भी खाली हाथ थी. लेकिन, एक आरोपी के सरायकेला कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अब पुलिस आरोपी दिनेश को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी.

Also Read: बासुकिनाथ- दुमका और डुमरी-देवघर फोर लेन को लेकर CM हेमंत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र

नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में 12 आरोपियों को आजीवन कारावास

नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे-वन अमित शेखर की कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर 12 आरोपियों को दोषी करार हेते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने इस मामले में रमेश कुमार सिंह उर्फ पिंटू, वृंदावन कुम्हार उर्फ साधु, वीरेंद्र महाली उर्फ फांची, परशुराम महाली, रमेश कुमार, महादेव कुम्हार, राजेश कुमार सिंह, सुखेंन सिंह सरदार, महेश्वर सिंह सरदार, बद्रीनाथ सिंह सरदार, सन्यासी दास और गुरुधर महाली को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

क्या है मामला

सरायकेला जिला के चांडिल थाना अंर्तगत मरीन ड्राईव में जमशेदपुर की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का एक मामला 28 अगस्त, 2019 को घटी थी. जमशेदपुर के साकची स्थित एक होटल से अपने मित्र अर्शदीप के साथ गाड़ी से रात आठ बजे निकली. इस बीच नाबालिग के साथ मरीन ड्राइव में युवकों का सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. मामले पर आरोपियों ने नाबालिग के मित्र को मारपीट कर भगा दिया था और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद चांडिल थाना में पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

31 लोगों ने दी गवाही

मामले के अनुसंधान एवं दस्तावेज एवं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रमेश कुमार सिंह उर्फ पिंटू, वृंदावन कुम्हार उर्फ साधु, वीरेंद्र महाली उर्फ फांची, परशुराम महाली, रमेश कुमार, महादेव कुम्हार, राजेश कुमार सिंह, सुखेंन सिंह सरदार, महेश्वर सिंह सरदार, बद्रीनाथ सिंह सरदार, सन्यासी दास और गुरुधर महाली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले पर सुनवाई के दौरान 31 गवाहों ने अपनी गवाही दी. इसमें पीड़िता के पक्ष से लोक अभियोजक ने 29 डॉक्यूमेंट एवं 16 साक्ष्य प्रस्तुत किए थे.

Also Read: चतरा के सिलदाग पंचायत की सड़क व्यवस्था बदहाल, जर्जर सड़क से आने जाने को विवश हैं लोग

Prabhat Khabar App: देश-दुनिया, बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस अपडेट, क्रिकेट की ताजा खबरे पढे यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए प्रभात खबर ऐप.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

Facebook

Twitter

Instagram

YOUTUBE

रिपोर्ट : प्रताप मिश्रा, सरायकेला.

Next Article

Exit mobile version