आईफोन का डेटा उपलब्ध कराने के लिए एप्पल को बाध्य नहीं किया जा सकता : न्यूयार्क जज

न्यूयार्क : एक संघीय जज ने फैसला सुनाया है कि अमेरिकी न्याय विभाग एप्पल को इस बात के लिए बाधित करने की खातिर 227 वर्ष पुराने कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वह एफबीआई को लॉक किए गए आईफोन का डेटा उपलब्ध कराये. इस फैसले से निजी एवं जन सुरक्षा के संबंध में कंपनी […]

न्यूयार्क : एक संघीय जज ने फैसला सुनाया है कि अमेरिकी न्याय विभाग एप्पल को इस बात के लिए बाधित करने की खातिर 227 वर्ष पुराने कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वह एफबीआई को लॉक किए गए आईफोन का डेटा उपलब्ध कराये.

इस फैसले से निजी एवं जन सुरक्षा के संबंध में कंपनी के साथ लडाई में सरकार को बडा झटका लगा है.

अमेरिका के मजिस्ट्रेट जज जेम्स ओरेस्टीन द्वारा कल सुनाया गया फैसला ब्रूकलिन के नशीले पदार्थों के मामले में थोडा बहुत लागू हुआ. यह फैसला कैलिफोर्निया के एक न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कंपनी की लडाई में उसके रख को भी समर्थन देता है.

कैलिफोर्निया के न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि कंपनी एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार करे जिससे सान बर्नार्डिनो आतंकवादी घटना की जांच के मामले में एक आईफोन हैक करने में एफबीआई को मदद मिल सके.ओरेस्टीन ने सरकार की कुछ दलीलों की निंदा करते हुए कहा कि अटॉर्नी ‘‘अस्वीकार्य रुप से बेतुके परिणाम हासिल करने के लिए” पुराने कानून को खींच रहे हैं.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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