ऐसे किसी खतरे को टालने के लिए जिला अधिकारी ने सीमावर्ती इलाकों में खाद्य सामग्री के परिवहन के मामले में कुछ कानूनी पाबंदियां लागू की हैं. आगामी 11 दिसंबर से शाम सात बजे से लेकर सुबह छह बजे तक भारत-बांग्लादेश सीमा के आठ किलोमीटर के अंदर दाल, चावल, चीनी, नमक आदि लाने-ले जाने के लिए पाबंदी लागू की गयी है. ट्रकों से मवेशियों के परिवहन पर भी पाबंदी लगायी गयी है. यह पाबंदी 8 फरवरी, 2017 तक लागू रहेगी. सीमा पर कंटीली बाड़ के 300 मीटर के अंदर रात में मवेशी इकट्ठा नहीं किये जा सकते. इस दायरे में शाम सात बजे से लेकर सुबह छह बजे तक धारा 144 लागू रहेगी.
11 से सीमावर्ती इलाकों में निषेधाज्ञा लागू
जलपाईगुड़ी. जलपाईगुड़ी जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित इलाकों में तस्करी और घुसपैठ रोकने के लिए जिला अधिकारी ने सख्त कदम उठाया है. उन्होंने आगामी दिसंबर से लेकर फरवरी माह तक के लिए सीमावर्ती इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. जिला अधिकारी मुक्ता आर्य ने इस संबंध में एक निर्देशिका जारी की है. इसमें […]

जलपाईगुड़ी. जलपाईगुड़ी जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित इलाकों में तस्करी और घुसपैठ रोकने के लिए जिला अधिकारी ने सख्त कदम उठाया है. उन्होंने आगामी दिसंबर से लेकर फरवरी माह तक के लिए सीमावर्ती इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. जिला अधिकारी मुक्ता आर्य ने इस संबंध में एक निर्देशिका जारी की है. इसमें कहा गया है कि जिला अधिकारी को विश्वस्त सूत्रों से खबर मिली है कि जलपाईगुड़ी जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित इलाकों में तस्करी और अवैध गतिविधियां चल रही हैं. इसका आम जनजीवन पर भारी असर पड़ सकता है और आम नागरिकों की जान को नुकसान पहुंच सकता है.
जिला अधिकारी ने बताया कि इससे पहले गत 15 अगस्त से लेकर 11 अक्तूबर तक इस तरह की निर्देशिका जारी की गयी थी. बीच में निषेधाज्ञा कुछ समय के लिए उठा ली गयी थी, जिसे एक बार फिर लागू किया जा रहा है. जिला अधिकारी की इस निर्देशिका से बीएसएफ कर्मी खुश हैं. उनका कहना है कि प्रशासन के इस सहयोग से तस्करी रोकने में मदद मिलेगी.