11 नवंबर को फैसला सुनायेगा कोर्ट
कालना शहर के बारुईपाड़ा में मॉब लिचिंग के दौरान दो लोगों की हुई थी हत्या
पानागढ़ : पश्चिम बंगाल सरकार ने मॉब लीचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) के मामलों पर नियंत्रण करने के लिए नया कानून पारित किया है. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मानसून सत्र में द वेस्ट बंगाल (प्रीवेंशन ऑफ लिंचिंग) बिल, 2019 पारित किया गया था.
अब राज्य में मॉब लींचिंग की घटना में दो लोगों की हत्या के मामले में अदालत ने 12 लोगों को दोषी करार दिया है. हालांकि अदालत ने आज फैसला नहीं सुनाया. अदालत सोमवार को इस मामले में अपना फैसला सुनायेगी.
