West Bengal : सावधान ! अगर रेलवे स्टेशन पर बनायी रील तो जायेंगे जेल

West Bengal : स्टेशन परिसर के भीतर या चलती ट्रेन या रेलवे लाइन के किनारे या रेलवे ट्रैक पर कोई भी यात्री अगर रील बनाते पकड़े गये तो रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई होगी.

West Bengal : रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा से संबंधित एक आदेश जारी किया है. जिसमें रेल स्टेशन और पटरी के किनारे रील बनाते पकड़े जाने पर जेल होगी और रेलवे एक्ट के तहत की कार्रवाई की जायेगी. रेलवे बोर्ड ने सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले यात्रियों के लिए यह फैसला लिया है. इसे देखते हुए पूर्व रेलवे के के सीपीआरओ कौशिक मित्र ने बताया कि स्टेशन के भीतर के परिसर में कोई व्यक्ति अगर रील बनाता है तो वह अपराध है.ऐसी कोई भी शूटिंग हो या रील हो, कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए रेलवे से अनुमति लेनी होगी.

शूटिंग या रील बनाना हाे तो रेलवे से लेनी होगी अनुमति

बगैर अनुमति के ऐसा करने पर रेलवे सुरक्षा बल की ओर से रेलवे एक्ट की धारा लगाकर उन्हें जेल भी भेजा जायेगा. निर्देश दिया गया है कि स्टेशन परिसर के भीतर या चलती ट्रेन या रेलवे लाइन के किनारे या रेलवे ट्रैक पर कोई भी यात्री अगर रील बनाते पकड़े गये तो रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई होगी. साथ ही सीसीटीवी कैमरा के भी माध्यम से भी इसपर नजर रखी जायेगी. कोई महिला अगर रील बनाते पकड़ी गयी तो उस पर महिला पुलिस कार्रवाई करेगी.

हो सकती है जेल

गौरतलब है कि कई यात्री ट्रेन में प्रवेश करते ही या इंजन के सामने रील या वीडियो बनाने लगते हैं. यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर लाइक और फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है. रेलवे ने इस प्रकार की गतिविधि पर संपूर्ण रूप से रोक लगा दी है. रील बनाते वक्त कोई हादसा न हो जाये इसलिए रेलवे की ओर से यह कदम उठाया गया है.

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Published by: Shinki singh

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