डॉ अनिकेत महताे के ट्रांसफर मामले में हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉ अनिकेत महतो के ट्रांसफर के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

कोलकाता. आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉ अनिकेत महतो के ट्रांसफर के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डॉ अनिकेत महतो का ट्रांसफर आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ही करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता ने कलकत्ता हाइकोर्ट में इसे लेकर मामला किया. मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आरजी कर हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिकेत महतो के ट्रांसफर से जुड़े कोर्ट की अवमानना मामले में राज्य सरकार दो सप्ताह में अपना जवाब देगी. मंगलवार को न्यायाधीश विश्वजीत बसु की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह दो हफ्ते के अंदर अनिकेत महतो को आरजी कर हॉस्पिटल में जॉइन कराये. उस आदेश के अनुसार, राज्य को दो हफ्ते बाद कोर्ट को अपने उठाये गये कदमों के बारे में बताना होगा. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान डॉक्टर अनिकेत महतो के वकील ने न्यायाधीश विश्वजीत बसु की बेंच को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक कॉपी सौंपी. उसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि राज्य को दो जनवरी को बताना होगा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में कार्रवाई की है या नहीं.

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Published by: Sandip tiwari

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