मुख्य बातें
Suvendu Adhikari : कोलकाता: बंगाल विधानसभा में नेता विरोधी दल और भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाये हैं. उन्होंने बंगाल पुलिस की शिकायत लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि बंगाल पुलिस उनपर दर्ज मामलों की सही सही जानकारी नहीं दे रही है. दरअसल शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार हैं. उन्हें डर है कि गलत जानकारी के आधार पर उनका पर्चा रद्द किया जा सकता है. ऐसे में नामांकन दाखिल करने से पहले वो मामले की पूरी जानकारी पुलिस से चाहते हैं.
पुलिस के खिलाफ शिकायत
पत्रकारों से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी शिकायत मुख्य रूप से पुलिस के खिलाफ है. शुवेंदु के अनुसार, पुलिस उन्हें उनके खिलाफ दर्ज मामलों की सही जानकारी नहीं दे रही है. इस बीच, नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार को एक विशेष शपथ पत्र, यानी फॉर्म 26, जमा करना होता है. इसमें उम्मीदवार को अपनी सभी सही व्यक्तिगत जानकारी देनी होती है. उनकी शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक रिकॉर्ड, आर्थिक स्थिति, पेशा और आय का स्रोत, सरकारी बकाया, सभी विवरण विस्तार से देने होते हैं.
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हटा ली गयी अंतरिम सुरक्षा
राज्य प्रशासन का विपक्षी नेता के साथ कई बार टकराव हो चुका है. विपक्षी नेता ने कानूनी सुरक्षा के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया. दिसंबर 2022 में, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने आदेश दिया था कि न्यायालय की अनुमति के बिना शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, लेकिन 24 अक्टूबर 2025 को, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता ने शुभेंदु अधिकारी की लंबे समय से चली आ रही कानूनी सुरक्षा को रद्द कर दिया. नए फैसले में, न्यायालय ने कहा कि इस तरह की ‘अंतरिम सुरक्षा’ अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकती.
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