180 करोड़ की साइबर ठगी में पुलिस ने पेश की चार्जशीट

लालबाजार के साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने 180 करोड़ की साइबर ठगी के मामले में बैंकशॉल कोर्ट की विशेष अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया.

12 लोगों को बनाया आरोपी, जिनमें से 10 जमानत पर, एक फरार

संवाददाता, कोलकाता.

लालबाजार के साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने 180 करोड़ की साइबर ठगी के मामले में बैंकशॉल कोर्ट की विशेष अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया. मुख्य न्यायाधीश कौस्तुभ मुखर्जी ने आरोपपत्र को स्वीकार कर लिया और मामले को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 17 में स्थानांतरित कर दिया. मामले की अगली सुनवाई दो अप्रैल को होगी.

शुक्रवार को बैंकशाल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान प्रमुख आरोपी चिराग कपूर को वर्चुअली पेश किया गया था. 180 करोड़ की धोखाधड़ी में भारतीय दंड संहिता की धारा 66सी और 66डी समेत कई धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है. इसमें डिजिटल अरेस्ट और पार्सल के अंदर ड्रग्स की धमकियां देकर देशभर के लोगों से ठगी करने का आरोप है. लालबाजार की टीम ने बेंगलुरु से चिराग कपूर और दिल्ली से योगेश दुआ समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें से 10 को जमानत मिल चुकी है.

चिराग कपूर और योगेश दुआ जेल में हैं. आदित्य दुआ नामक एक अन्य आरोपी अब भी फरार है. कोर्ट ने जेल हिरासत में रहनेवाले आरोपियों के हिरासत की अवधि बढ़ाकर दो अप्रैल कर दी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By SUBODH KUMAR SINGH

SUBODH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >