अख्तर अली के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कथित वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर आरोपी अस्पताल के पूर्व उप अधीक्षक (नॉन-मेडिकल) अख्तर अली के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

कोलकाता. आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कथित वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर आरोपी अस्पताल के पूर्व उप अधीक्षक (नॉन-मेडिकल) अख्तर अली के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. शुक्रवार को अलीपुर स्थित स्पेशल सीबीआइ कोर्ट के जज सुजीत कुमार झा ने यह आदेश दिया. सीबीआइ को उन्हें जल्द गिरफ्तार करने को कहा गया है.

पेशी से बचने के लिए बहाने बना रहे अख्तर : सरकारी वकील

सुनवाई के दौरान सीबीआइ के वकील पार्थ सारथी दत्ता ने कहा कि आरोपी की अनुपस्थिति जान-बूझकर है. सह-आरोपी संदीप घोष के वकील संजय दासगुप्ता ने भी अदालत में कहा कि अख्तर अली कोर्ट की कार्यवाही से बच रहे हैं.

बीमार हैं अख्तर: बचाव पक्ष

बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि अख्तर अली बीमार हैं. उन्हें हावड़ा के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों ने उन्हें सात दिनों तक बेड रेस्ट की सलाह दी है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अख्तर अली के खिलाफ नॉन-बेलेबल गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया.

जल्द गिरफ्तारी वारंट को कारगर करे सीबीआइ : कोर्ट

अदालत सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार की सुनवाई के दौरान इस मामले में जुड़े अन्य पांचों आरोपी, जिनमें संदीप घोष भी शामिल है, वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित थे. कोर्ट ने सीबीआइ के जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि गिरफ्तारी वारंट को शीघ्र प्रभावी किया जाये. मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गयी है.

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By AKHILESH KUMAR SINGH

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