एप-बाइक : बैग के वजन व आकार की सीमा तय, पीली नंबर प्लेट भी अनिवार्य

यात्रियों और चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने एप-बाइक सेवाओं के लिए एक नयी अधिसूचना जारी की है. अब एप-बाइकों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बैग के वजन और आकार पर सीमा तय कर दी गयी है. साथ ही सभी एप-बाइकों के लिए पीले रंग की नंबर प्लेट भी अनिवार्य कर दी गयी है.

कोलकाता.

यात्रियों और चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने एप-बाइक सेवाओं के लिए एक नयी अधिसूचना जारी की है. अब एप-बाइकों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बैग के वजन और आकार पर सीमा तय कर दी गयी है. साथ ही सभी एप-बाइकों के लिए पीले रंग की नंबर प्लेट भी अनिवार्य कर दी गयी है.

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई :विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर चालकों और एप कंपनियों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में यह देखने में आया है कि कई यात्री भारी और बड़े बैग लेकर एप-बाइकों पर सफर कर रहे थे, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि कई बार चालक अतिरिक्त पैसे के लालच में मना नहीं करते, जिससे यात्री और चालक दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है. यही कारण है कि विभाग लंबे समय से इस तरह के नियम लाने पर विचार कर रहा था, जो अब औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है.

पीली नंबर प्लेट क्यों : परिवहन विभाग ने यह भी पाया है कि कई निजी बाइक चालक बिना किसी एप-रेजिस्ट्रेशन के यात्रियों को ढो रहे हैं, जो गैरकानूनी है. ऐसे अनधिकृत परिवहन को रोकने के लिए अब राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि एप-बाइक सेवाओं में उपयोग की जाने वाली हर बाइक पर पीले रंग की आधार वाली वाणिज्यिक नंबर प्लेट होनी चाहिए. विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई चालक या एप कंपनी इन नियमों की अनदेखी करती है, तो कड़ी वित्तीय कार्रवाई की जायेगी.

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Published by: Bijay kumar

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