जयंत को हाइकोर्ट से सशर्त जमानत फिलहाल जेल से रिहाई नहीं

बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में प्रवेश पर रोक, जांच पूरी होने तक बनी रहेंगी शर्तें

बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में प्रवेश पर रोक, जांच पूरी होने तक बनी रहेंगी शर्तें

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने कमरहट्टी के अरियादह निवासी जयंत सिंह को सशर्त जमानत प्रदान की है. न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरी की एकल पीठ ने शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह राहत दी. हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि जयंत सिंह को फिलहाल जेल से रिहाई नहीं मिलेगी, जब तक कि वह अदालत द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं करते. जमानत आदेश के अनुसार, जयंत सिंह को बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. वह केवल संबंधित थाना प्रभारी से मिलने के उद्देश्य से ही वहां जा सकेंगे. गौरतलब है कि जुलाई 2024 में दक्षिणेश्वर थाने में जयंत सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसी प्रकरण में उन्हें यह सशर्त जमानत दी गयी है. मामला पिछले वर्ष जुलाई में अरियादह इलाके की एक घटना से जुड़ा है, जब जयंत सिंह और उसकी टीम पर एक महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट का आरोप लगा था.

घटना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. अदालत ने यह भी कहा कि मामले की जांच जारी रहेगी और जयंत सिंह को जमानत की सभी शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा.

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By SANDIP TIWARI

SANDIP TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

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