चुनाव आयोग ने 78 विस क्षेत्रों में इआरओ बदलने के दिये निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग (इसीआइ) ने पश्चिम बंगाल के 78 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन निबंधन अधिकारियों (इआरओ) को तत्काल बदलने के निर्देश दिये हैं.

संवाददाता, कोलकाता

भारत निर्वाचन आयोग (इसीआइ) ने पश्चिम बंगाल के 78 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन निबंधन अधिकारियों (इआरओ) को तत्काल बदलने के निर्देश दिये हैं. आयोग ने पाया है कि इन अधिकारियों की नियुक्ति इसीआइ द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए की गयी है. इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजकर ऐसे अधिकारियों के नाम प्रस्तावित करने को कहा गया है जो इसीआइ के निर्धारित मानकों के अनुरूप हों. आयोग के अनुसार, केवल पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस (कार्यकारी) कैडर के उप-मंडलाधिकारी, एसडीओ और ग्रामीण विकास अधिकारी जैसे अधिकारी ही इआरओ नियुक्त किये जा सकते हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि आयोग ने पाया है कि इन 78 निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, जो निर्धारित रैंक से नीचे हैं. इसी कारण इआरओ के प्रतिस्थापन के निर्देश जारी किये गये हैं. सूत्रों के अनुसार, आयोग राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों के इआरओ की पदानुक्रम स्थिति की जांच कर रहा है. कई अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की विसंगतियां सामने आयी हैं, जिनमें भी प्रतिस्थापन का आदेश दिया जायेगा. पिछले सप्ताह विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इआरओ की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं को लेकर निर्वाचन आयोग का ध्यान आकर्षित किया था.

उन्होंने भी यह आरोप लगाया था कि आयोग के दिशा-निर्देशों से नीचे के अधिकारियों को इआरओ नियुक्त किया गया है.

इसके बाद इसीआइ ने सीइओ कार्यालय को सख्त निर्देश दिये कि किसी भी परिस्थिति में इसीआइ द्वारा निर्धारित मानकों से समझौता न किया जाये, विशेषकर बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) और इआरओ की नियुक्तियां नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Akhilesh kumar singh

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >