आर्थिक धोखाधड़ी के आरोपी को मिली जमानत

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि कुणाल घोष को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा और निचली अदालत की इजाजत के बिना वह इलाका छोड़ कर बाहर नहीं जा सकते.

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने कॉल सेंटर के जरिये करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी कुणाल गुप्ता की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. हाइकोर्ट ने ईडी द्वारा किये गये मामले में कुणाल गुप्ता को जमानत दे दी है. हाइकोर्ट की न्यायाधीश शुभ्रा घोष ने शुक्रवार को शर्तों पर जमानत अर्जी मंजूर कर ली. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि कुणाल घोष को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा और निचली अदालत की इजाजत के बिना वह इलाका छोड़ कर बाहर नहीं जा सकते. साथ ही न्यायाधीश ने कहा है कि निचली अदालत में सुनवाई के दौरान कुणाल गुप्ता को उपस्थित रहना होगा. कुणाल गुप्ता पर कॉल सेंटर के जरिये करीब 125 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी करने का आराेप लगा है. इस मामले में ईडी ने करीब 62 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. करीब 300 विदेशी नागरिकों की शिकायतों के बाद ईडी ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुणाल गुप्ता को सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया था.

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