खेजुरी में दो युवकों की मौत मामले में अदालत ने मांगी जानकारी, आज फिर होगी सुनवाई

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने पूर्व मेदिनीपुर के खेजुरी में दो युवकों की मौत के मामले में अदालत में सारी जानकारी जमा करने का आदेश दिया है.

संंवाददाता, कोलकाता.

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने पूर्व मेदिनीपुर के खेजुरी में दो युवकों की मौत के मामले में अदालत में सारी जानकारी जमा करने का आदेश दिया है. राज्य को घटना से जुड़ी वीडियोग्राफी और सारी जानकारी जमा करनी होगी. गुरुवार को फिर से मामले की सुनवाई होगी.

सुजीत दास और सुधीर पाइक की एक मेले में घूमने के दौरान मौत हो गयी थी. पुलिस के अनुसार मेले में टूटे हुए बिजली के तार की चपेट में आने से उनकी मौत हुई थी. हालांकि मौके पर गये विधानसभा में विपक्ष के नेता ने शिकायत की, ””””””””यह एक राजनीतिक हत्या है. दोनों की सुनियोजित तरीके से हत्या की गयी है.

मृतक के परिवार ने इस घटना को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. बुधवार को मामले की सुनवाई में न्यायाधीश ने जानना चाहा कि जिस तरह के चोट के निशान बताये गये हैं, वे बिजली के तार से कैसे हुए. अगर ऐसा है भी, तो उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या तार किसी के शरीर में इस तरह फंस सकता है. कितने लोग घायल हुए? यह भी जानना जरूरी है. राज्य के वकील ने सवालों के जवाब के लिए अदालत से समय मांगा. अदालत ने इसे मंजूर कर लिया. मामले की सुनवाई के दौरान परिवार की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि चोटों के निशान देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना गंभीर है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >