सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना मामले की सुनवाई हाइकोर्ट में नहीं हो सकती

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एसएससी के माध्यम से नियुक्त किये गये 26 हजार नियुक्तियों को खारिज किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अब तक पालन नहीं हुआ

कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एसएससी के माध्यम से नियुक्त किये गये 26 हजार नियुक्तियों को खारिज किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अब तक पालन नहीं हुआ है, इसे लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गयी है. इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के शिक्षा विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कल्याण बनर्जी ने अदालत को बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास सर्वोच्च न्यायालय के 25,753 नौकरियों को रद्द करने के मामले में अदालत की अवमानना की शिकायत पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि इससे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार पर सवाल उठ सकते हैं. हालांकि, इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने दावा किया कि उच्च न्यायालय अवमानना मामलों की सुनवाई कर सकता है. उच्च न्यायालय को यह अधिकार है. इससे सुप्रीम कोर्ट का महत्व कम नहीं होता. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By AKHILESH KUMAR SINGH

AKHILESH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >