संवाददाता, कोलकाता
विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने राज्य के अधिकारियों के तबादले को लेकर गाइडलाइंस जारी की है. इस बाबत मुख्य सचिव और सीइओ को पत्र भेज दिया गया है. गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर चुनाव से जुड़ा कोई अधिकारी पिछले चार सालों में से तीन साल एक ही जिले में काम कर रहा है, तो उसका तबादला करना होगा. अगर इस दौरान उक्त अधिकारी का प्रमोशन होता है, तो उसे भी इसका हिस्सा माना जायेगा. चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि तबादला करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना है. यह नियम किन अधिकारियों पर लागू होगा. गाइडलाइंस के अनुसार, प्रशासनिक विभाग में डीएम, आरओ, एआरओ, इआरओ, एइआरओ, एडीएम, एसडीओ और बीडीओ का तबादला करना होगा. वहीं पुलिस विभाग में एडीजी, आइजी, डीआइजी, एसपी पद में रहने वाले अधिकारी का तबादला करना होगा. आयोग ने कहा कि राज्य सरकार 28 फरवरी तक सभी का तबादला कर दे.आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव से सीधे संबद्ध नहीं रहने वाले सरकारी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या प्रधानाचार्य को चुनाव वाले राज्यों के संबंध में तबादले से छूट दी गयी है. चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के चुनावी कार्यों के लिए तैनात किया जाता है. आयोग का बड़े पैमाने पर तबादलों के माध्यम से राज्य तंत्र में भारी व्यवधान पैदा करने का कोई इरादा नहीं है.
