बंगाल के 32 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत, नियुक्ति रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने किया खारिज
Primary Teachers Jobs: पश्चिम बंगाल के 32 हजार शिक्षकों को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी की वजह से हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इन नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस फैसले को बुधवार को पलट दिया और कहा कि अगर 9 साल से काम कर रहे लोगों की नौकरी चली गयी, तो उनको और उनके परवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.
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Primary Teachers Jobs: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले 32 हजार प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के 32,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने का फैसला दिया गया था. खंडपीठ ने कहा कि 9 साल की सेवा के बाद नौकरी समाप्त होने से शिक्षकों और उनके परिवारों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा.
जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के फैसले को खंडपीठ ने पलटा
इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एसएससी (स्कूल सर्विस कमीशन) में हुई कथित नियुक्ति घोटाले के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने शिक्षकों को नौकरी से हटाने के आदेश दिये थे. इस फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी गयी. इस पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपठ ने बुधवार को जस्टिस गंगोपाध्याय के फैसले को पलट दिया. खंडपीठ का यह फैसला शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है.
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Primary School Teachers Jobs: ब्रात्य बसु ने प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड और शिक्षकों को दी बधाई
पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने खंडपीठ के फैसले पर प्रसन्नता जाहिर की है. उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड को बधाई और शुभकामनाएं दी है. उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले के बाद अब प्राथमिक स्कूलों के 32,000 शिक्षकों की नौकरी पूरी तरह से सुरक्षित है. उन्होंने शिक्षकों को भी बधाई दी है. साथ ही कहा कि सच की जीत हुई है.
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