कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश से हल्दिया बंदरगाह की जमीन पर विश्वकर्मा पूजा का रास्ता साफ

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हल्दिया बंदरगाह की जमीन पर विश्वकर्मा पूजा करने की अनुमति दे दी है. अदालत ने स्थानीय पुलिस को आवश्यक मंजूरी जारी करने का निर्देश दिया है. हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट में इसका विरोध किया था. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

Vishwakarma Puja Haldia Port: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के बावजूद हल्दिया में बंदरगाह की जमीन पर विश्वकर्मा पूजा आयोजित करने की अनुमति दे दी है. अदालत ने स्थानीय पुलिस को आयोजन के लिए आवश्यक मंजूरी जारी करने का स्पष्ट निर्देश दिया है.

अदालत का पुलिस को निर्देश

कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने हल्दिया पुलिस थाना के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे 17 से 19 सितंबर तक आयोजित होने वाले पूजा के लिए 16 सितंबर तक हर हाल में अनुमति प्रदान करें. यह याचिका हल्दिया रिफाइनरी श्रमिक कर्मचारी विश्वकर्मा पूजा उत्सव समिति द्वारा दायर की गयी थी. समिति ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के हल्दिया गोदी परिसर की जमीन पर पूजा आयोजित करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था.

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बंगाल सरकार की दलील और सुरक्षा का पेच

सुनवाई के दौरान समिति के वकील ने अदालत को बताया कि अग्निशमन विभाग ने उन्हें सूचित किया था कि जब तक वे स्थानीय पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं ले लेते, तब तक दमकल विभाग से अंतिम अनुमति नहीं मिलेगी. दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल सरकार का के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आयोजकों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से एनओसी लेना अनिवार्य है.

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अदालत की टिप्पणी

अदालत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर गौर किया कि जिस जमीन पर पूजा का प्रस्ताव है, वह बंदरगाह प्राधिकरण की है. जस्टिस भट्टाचार्य ने सीआईएसएफ से एनओसी की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस धार्मिक कार्यक्रम से आम जनता को कोई असुविधा नहीं होगी. पीठ ने पुलिस को 16 सितंबर तक अनापत्ति जारी करने का निर्देश दिया, ताकि आयोजक समय पर अग्निशमन विभाग की प्रक्रिया पूरी कर सकें.

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