खास बातें
Annapurna Bhandar Scheme Rules: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार की ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और विस्तारित करते हुए अपनी महत्वाकांक्षी अन्नपूर्णा भंडार योजना (Annapurna Bhandar Scheme) के आधिकारिक दिशा-निर्देश और नियम जारी कर दिये हैं. योजना की घोषणा के बाद से ही राज्य की करोड़ों महिलाओं के मन में पात्रता और आवेदन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे.
सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि क्या एक ही परिवार के भीतर मौजूद एक से अधिक पात्र महिलाएं इस वित्तीय सहायता के लिए अलग-अलग आवेदन कर सकती हैं या नहीं. यदि आप भी बंगाल में रहते हैं और इस योजना का सीधा नकद लाभ पाना चाहते हैं, तो आपके लिए इन तकनीकी नियमों को बारीकी से समझना बेहद जरूरी है.
क्या एक परिवार से 2 महिलाएं कर सकती हैं आवेदन?
अन्नपूर्णा भंडार योजना के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता को लेकर सीमाएं तय कर दी हैं. इसके तहत एक ही राशन कार्ड या एक ही पारिवारिक इकाई (Household Unit) से केवल एक ही मुखिया महिला इस योजना का लाभ लेने के लिए प्राथमिक रूप से पात्र होगी. सरकार का उद्देश्य राज्य के हर परिवार तक न्यूनतम वित्तीय सहायता पहुंचाना है.
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विशेष परिस्थितियों में नियमों में छूट देगी सरकार
नबान्न (Nabanna) के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, यदि किसी संयुक्त परिवार में दो अलग-अलग विवाहित जोड़े रहते हैं और उनके पास अलग-अलग राशन कार्ड व स्वतंत्र रूप से पंजीकृत आधार कार्ड हैं, तो वे तकनीकी रूप से अलग परिवार माने जायेंगे. ऐसी स्थिति में दोनों परिवारों की मुख्य विवाहित महिलाएं अलग-अलग आवेदन दाखिल कर सकती हैं.
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उम्र सीमा और जातिगत मापदंड
अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक महिला की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की पात्र महिलाओं को सरकार प्रति माह एक निश्चित वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जबकि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए इस राशि को और अधिक बढ़ाकर दिया जायेगा, ताकि उनका सामाजिक उत्थान सुनिश्चित हो सके.
आधार और बैंक खाता लिंक होना अनिवार्य
योजना का लाभ बिना किसी सिंडिकेट या बिचौलियों के सीधे महिलाओं तक पहुंचे, इसके लिए बैंक खाते का आधार से लिंक (Aadhaar Seeding) होना और एक्टिव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मोड पर होना अनिवार्य कर दिया गया है.
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Annapurna Bhandar Scheme Rules: फर्जी आवेदनों पर कसेगा शिकंजा, कभी न करें ये गलतियां
- संयुक्त बैंक खातों पर रोक : आवेदन करने वाली महिला का बैंक खाता केवल उसके ही नाम पर (Single Account) होना चाहिए. किसी भी स्थिति में पति या परिवार के अन्य सदस्य के साथ ज्वाइंट अकाउंट होने पर आवेदन को तुरंत खारिज कर दिया जायेगा.
- डिजिटल सत्यापन प्रणाली : जिला मजिस्ट्रेट (DM) कार्यालय और स्थानीय पंचायत स्तर पर सभी जमा किये गये फॉर्मों का डिजिटल मिलान किया जायेगा. यदि कोई महिला एक ही आधार नंबर का उपयोग करके दो अलग-अलग क्षेत्रों से आवेदन करने की कोशिश करती है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है.
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