कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस की ओर से एकाउंट फ्रीज मामले में तत्काल सुनवाई की अपील कलकत्ता हाई कोर्ट ने ठुकरा दी है. मंगलवार को, तृणमूल के वकील किशोर दत्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष दलील दी कि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंहवी आज स्वयं कोर्ट रूम में उपस्थित हैं, उनके रहते सुनवाई हो जाती तो बेहतर था. उनकी अपील खारिज कर दी गई. न्यायाधीश ने कहा कि मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी. न्यायाधीश ने तृणमूल के वकील से कहा- एक दिन में न तो तृणमूल खत्म हो जायेगी और न ही आसमान गिर नहीं जाएगा. सॉलिसिटर जनरल की याचिका पर उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई तय की.
कोर्ट ने इस मामले में किया था संदेह व्यक्त
मामले की सुनवाई पिछले मंगलवार को हुई. उस दौरान न्यायाधीश ने अभियोग दाखिल करने के समय पर संदेह व्यक्त किया. पिछली सुनवाई में न्यायाधीश ने कहा- अदालत शिकायत दर्ज करने के समय को लेकर चिंतित है. शिकायत 28 जून को शाम 6:30 बजे दर्ज की गई थी और अगली सुबह बैंक ने सूचित किया कि खाता फ्रीज कर दिया गया है. हालांकि, शिकायत दर्ज करने से पहले उस खाते के खिलाफ कोई विशिष्ट आपराधिक आरोप दर्ज नहीं किए गए थे. फिर, शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस अचानक फ्रीज किए गए स्थान पर इतनी जल्दी किस आधार पर पहुंची.
पश्चिम बंगाल की अन्य महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
आज बैंक पेश करनेवाला था रिपोर्ट
पिछली सुनवाई में तृणमूल कांग्रेस के ममता गुट के वकील अभिषेक मनु सिंहवी ने कहा-क्या पुलिस इस तरह से मौजूदा राजनीतिक दल की जीवनरेखा काटकर उसे पंगु बना सकती है. अदालत ने इस घटना के संबंध में शरत बोस रोड स्थित निजी बैंक का हलफनामा तलब किया है. अदालत इस मामले में अंतरिम आदेश देना चाहती है. इससे पहले, उच्च न्यायालय बैंक अधिकारियों का बयान जानना चाहता है. जांच की प्रगति से संबंधित जानकारी इस मंगलवार को अदालत में पेश की जानी थी. अब यह जानकारी गुरुवार को पेश की जाएगी.
Also Read: कोलकाता में पुनर्जीवित होगी ट्राम सर्विस, ऑस्ट्रेलिया से आयेंगे नये आधुनिक डिब्बे
