कोलकाता : पुलिस के तीन अधिकारियों के खिलाफ फिलहाल कठोर कार्रवाई नहीं

कोलकाता : सारधा मामले की जांच कर रही सीबीआइ को एक आइपीएस सहित एसआइटी के तीन अधिकारियों से पूछताछ के लिए फिर से नोटिस देनी होगी. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश शिवकांत प्रसाद की अदालत ने इससे संबंधित सीबीआइ की नोटिस व उस पर लगाये गये स्थगनादेश की अवधि समाप्त होने की वजह से मामले का […]

कोलकाता : सारधा मामले की जांच कर रही सीबीआइ को एक आइपीएस सहित एसआइटी के तीन अधिकारियों से पूछताछ के लिए फिर से नोटिस देनी होगी. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश शिवकांत प्रसाद की अदालत ने इससे संबंधित सीबीआइ की नोटिस व उस पर लगाये गये स्थगनादेश की अवधि समाप्त होने की वजह से मामले का निपटारा किए जाने की घोषणा की.
हालांकि अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल उन अधिकारियों के खिलाफ सीबीआइ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकती. राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि नोटिस त्रुटिपूर्ण है. सीबीआइ ने नवंबर महीने में आइपीएल अर्णव घोेष, एसआइटी के सदस्य इंस्पेक्टर दिलीप हाजरा और इंस्पेक्टर शंकर भट्टाचार्य को पूछताछ के लिए नोटिस दिया था.
हाइकोर्ट ने गत दिसंबर महीने में 13 फरवरी तक तीनों नोटिस पर स्थगनादेश लगा दिया था. हाइकोर्ट ने कहा कि चूंकि नोटिस की अवधि समाप्त हो गयी है इसलिए आवेदन का निपटारा किया जाता है. यानी अब सीबीआइ को इन अधिकारियों से यदि पूछताछ करनी है तो उसे फिर से नोटिस जारी करनी होगी. हालांकि अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >