कोलकाता : बागड़ी मार्केट ही नहीं महानगर में कई ऐसे निजी बाजार हैं जहां अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है. वहीं कई ऐसे निजी बाजार हैं जिनके संचालन के लिए मालिकों ने निगम से अनुमति तक नहीं ली है. अब ऐसे बाजार मालिकों पर निगम की गाज गिर सकती है.
बता दें कि दुकानदारों को फायर लाइसेंस के आधार पर ट्रेड लाइसेंस मिलता है, वहीं दूसरी ओर मालिकों को भी संचालन के लिए निगम से अनुमति लेनी पड़ती है. फायर फाइटिंग सिस्टम को देखते हुए निगम द्वारा यह अनुमति दी जाती है. जानकारी के अनुसार महानगर में करीब 411 निजी मार्केट हैं. वहीं खबर है कि इनमें से अधिकांश मार्केट के मालिकोें ने संचालन के लिए निगम से अनुमति नहीं ली है. ऐसे में निगम के मार्केट व लाइसेंस विभाग की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है. रिपोर्ट तैयार करने से पहले निगम सर्वे चला कर ऐसे बाजारों को चिन्हित करेगा. बता दें कि निगम ने हाल में ही 37 फायर प्रोन इमारतों की पहचान की है.
इनमें बागड़ी मार्केट के साथ राजाकटरा और मेहता बिल्डिंग के नाम भी शामिल हैं. निजी बाजार के संचालन करनेवाले मालिकों को अब निगम चिन्हित कर उन्हें उक्त अनुमति लेने के लिए दबाव डालेगा. निगम के निर्देश पर पहल नहीं किये जाने पर ऐसे मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
