गत 25 फरवरी को बाराबनी के छाताडंगाल में संदेशखाली की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष अभिजीत राय, सचिव पवन मंडल व बाराबनी ब्लॉक अध्यक्ष खोखन महाराज के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया था. मामले में सोमवार को आसनसोल सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली. कोर्ट परिसर से बाहर निकलने के बाद भाजयुमो जिलाध्यक्ष अभिजीत राय ने आरोप लगाया कि गत 25 फरवरी को संदेशखाली कांड के खिलाफ बाराबनी के छाताडंगाल में प्रदर्शन करने पर उन लोगों पर थाने में पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया था. सोमवार को आसनसोल सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली. इसे भाजपाइयों ने सत्य की जीत बतायी. उनके मुताबिक राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर पुलिस चाहे जितने भी झूठे मामले करे, भाजपाइयों को डराया नहीं जा सकता. भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाये. एक-दूसरे को अबीर गुलाल लगा कर जश्न मनाया.
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