पारिजात गांगुली को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश

उस पर पिटाई के साथ इस्पातनगर में फायरिंग का दूसरा मामला भी चल रहा है, जिसकी सुनवाई गुरुवार को एडीजे (दो) कोर्ट में की गयी.

पशु मालिकों की पिटाई के साथ इस्पात नगर में फायरिंग का भी है आरोप दुर्गापुर. बीते गुरुवार को कोकओवन थाना क्षेत्र में पशु तस्करी के आरोप में कुछ लोगों की सरेआम पिटाई के मामले का मुख्य आरोपी पारिजात गांगुली अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है. उस पर पिटाई के साथ इस्पातनगर में फायरिंग का दूसरा मामला भी चल रहा है, जिसकी सुनवाई गुरुवार को एडीजे (दो) कोर्ट में की गयी. वहां परिजात गांगुली हाजिर नहीं होने पर एडीजे (दो) के जज प्रशांत चौधरी ने पारिजात गांगुली को अक्तूबर में अगली सुनवाई के दिन हर हाल में हाजिर होने का निर्देश दिया, अन्यथा आरोपी के खिलाफ वारंट जारी हो सकता है. बचाव-पक्ष के अधिवक्ता ने पारिजात के अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए अगली तारीख पर हाजिर करने की पेशकश की. बताया गया कि भाजयुमो नेता पारिजात गांगुली समेत 11 लोग गोलीकांड के आरोपी हैं. उनके खिलाफ दुर्गापुर थाना में केश संख्या 190/19 के तहत 10 मार्च 2019 को राहुल सिंह उर्फ अप्पू नामक युवक पर गोली चलाकर जख्मी करने का मामला राकेश सिंह ने दर्ज कराई थी. उसके बाद पुलिस गोली कांड में शामिल 11 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में परिजात गांगुली भी शामिल था. कुछ दिन जेल में रहने के बाद सभी जमानत पर रिहा हो गए थे. अब केश का ट्रायल शुरू किया गया है .जिसका सुनवाई एडीजी (दो) कोर्ट में चल रही है .सूत्रों का कहना है कि परिजात गांगुली इसके पहले भी बीमार रहने का कारण बताकर कोर्ट में हाजिर नहीं होता था. अब पारिजात गांगुली पर कोक ओवन थाना में केस नंबर 101/25 के तहत बीएनएस की कई गैर जमानती धारा के तहत आरोपी बनाया गया है. उसके बाद पारिजात गांगुली फरार हो चुका है. सरकारी अधिवक्ता के अनुसार गुरुवार पारिजात गांगुली की कोर्ट में हाजिर न होने पर उस पर वारंट जारी करने का याचिका पेश की गई थी. लेकिन बचाव पक्ष के आवेदन पर जज ने अगली सुनवाई अक्टूबर महीने के अंत तक करने का आदेश दिया एवं अगले तारीख में परिजात गांगुली को हर हाल में हाजिर करने का निर्देश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Ganesh mahto

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >