सात्तौर कांड पीड़िता को मिली जमानत

पानागढ़ : बीरभूम जिले के पाड़ुई थाना के सात्तौर कांड की पीड़िता हेतान्नूसा बीबी और उसकी सास की जमानत याचिका शुक्रवार को सिउड़ी सीजीएम अदालत ने मंजूर कर ली. हालांकि पीड़िता के वकील सोमनाथ मुखर्जी ने मामले में जुड़े सभी छह आरोपियों की जमानत की याचिका कोर्ट में दायर की थी, लेकिन जज ने सिर्फ […]

पानागढ़ : बीरभूम जिले के पाड़ुई थाना के सात्तौर कांड की पीड़िता हेतान्नूसा बीबी और उसकी सास की जमानत याचिका शुक्रवार को सिउड़ी सीजीएम अदालत ने मंजूर कर ली.

हालांकि पीड़िता के वकील सोमनाथ मुखर्जी ने मामले में जुड़े सभी छह आरोपियों की जमानत की याचिका कोर्ट में दायर की थी, लेकिन जज ने सिर्फ इन दोनों महिलाओं की जमानत याचिका पुलिस द्वारा जमा केस डायरी के अवलोकन के बाद मंजूर कर ली. हालांकि पीड़िता के पति और तीन ग्रामीणों की याचिका को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया. आदेश के बाद पीड़िता को पांच हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके के बाद जमानत मिल गयी.

अभियोजक कुंतल गांगुली ने इन दोनों को जमानत देने के प्रस्ताव का जम कर विरोध किया. उन्होंने कहा कि पीड़िता पर गंभीर आरोप है और वह काफी प्रभावशाली है. गोद में शिशु लेकर रहनेवाली उक्त औरत सामान्य महिला नहीं है. उन्होंने बम विस्फोट की घटना की तुलना खागड़ागढ़ (बर्दवान) कांड से की.

उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ दर्ज मामले में भादवि की धारा 307 लगायी जानी चाहिए. हालांकि जज ने सरकारी वकील की दलील सुन कर कहा कि पूर्व अनुमान के आधार पर कोई भी धारा नहीं लगायी जा सकती है. मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने इस आशय के संबंध में कोई अपील नहीं की है.

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