आसनसोल : भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015- 16 के लिए लागू किये गये नये नियम (बदलाव) सोमवार से प्रभावी होने जा रहे हैं. एक जून 2015 से नये नियम के तहत आयकर कानून में बदलाव होगा, जबकि सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज के भी नियमों में बदलाव किया जा रहा है.
रजिस्ट्री विभाग ने खास तौर पर इसकी तैयारी की है. प्रॉपर्टी खरीद में 20 हजार से ऊपर का ट्रांजेक्शन चेक से होगा. प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को लेकर नया प्रावधान तय किया गया है.
इसके तहत अगर एक जून से कोई किसी तरह की प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति की खरीद बिक्री करता है और बदले में 20 हजार रुपये से अधिक का भुगतान करता है तो उसको चेक से ही पैसा देना होगा. 20 हजार रुपये से कम की राशि कैश में दी जा सकती है. इस पहल को विभिन्न रजिस्ट्री कार्यालय में लागू किया जा रहा है. अगर कैश में डिलिंग हुई तो आयकर के नियम के तहत पेनाल्टी भी लगायी जा सकती है. इस गलती के कारण सौदा निरस्त हो जाता है तो उसका पैसा वापस नहीं होगा.
नये कर कानून के तहत एक जून से फ्रिज, टीवी, कार समेत तमाम चल संपत्ति की अगर खरीद- बिक्री की जाती है और उसके बदले अगर एक लाख रुपये का भुगतान किया जाता है तो चेक से ही पैसा देना होगा. अगर खरीद बिक्री बिना चेक के की गयी तो दोनों पक्षों पर पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है. अब 14 फीसदी लगेगा सर्विस टैक्स लगेगा.
अब तक 12 फीसदी सर्विस टैक्स लगता था, जिसे बढ़कर 14 फीसदी कर दिया गया है. नये वित्तीय कानून के तहत एजुकेशन, सेकेंडरी व हायर एजुकेशन सेस में भी बदलाव किया गया है. नये कानून के तहत एम्यूजमेंट पार्क, थीम पार्क, वाटर पार्क समेत तमाम चीजों पर टैक्स लगा दिया गया है. हर तरह के म्यूजिकल कार्यक्रमों पर सर्विस टैक्स लगाया गया है.
