पुलिस ने कहा, शिकायत में तकनीकी त्रुटि के कारण नहीं दर्ज हुई प्राथमिकी

नए सिरे से शिकायत मिलने पर दर्ज होगी प्राथमिकी, कानून के दायरे में होगी कार्रवाई आसनसोल : 524 525 कन्यापुर सेटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट (केएसटीपी) के आवासीय क्षेत्र सेक्टर एच में प्लॉट संख्या सीबी/14 पर बने जी+6 बहुमंजिली इमारत के निर्माण को अवैध करार देते हुए आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (अड्डा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) […]

नए सिरे से शिकायत मिलने पर दर्ज होगी प्राथमिकी, कानून के दायरे में होगी कार्रवाई

आसनसोल : 524 525 कन्यापुर सेटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट (केएसटीपी) के आवासीय क्षेत्र सेक्टर एच में प्लॉट संख्या सीबी/14 पर बने जी+6 बहुमंजिली इमारत के निर्माण को अवैध करार देते हुए आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (अड्डा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ने ऊक्त प्लॉट के पट्टेदार मोहम्मद अनवर अली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आसनसोल नॉर्थ थाने में एक जून 2018 को शिकायत भेजी.
शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई या नहीं, क्या कार्रवाई हुई इसकी सूचना पाने के लिए 15 जनवरी 2019 को पत्र भेजा. लेकिन इस संबंध में थाने से उन्हें कोई सूचना नहीं मिली. दोनों चिट्ठियों का हवाला देकर सीईओ ने पुनः पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) को 20 दिसम्बर 2019 को मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है. सूत्रों के अनुसार सोमवार तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है. पुलिस के वरीय अधिकारी मामले को संज्ञान में लिया है और थाना प्रभारी से मामले में प्राथमिकी दर्ज न करने को लेकर पूछताछ की गई.
क्या है मामला?
केएसटीपी के आवासीय क्षेत्र में प्लॉट संख्या सीवी/14 कोलकाता निवासी मोहम्मद अनवर अली को वर्ष 1993 में आवंटित हुआ. प्लॉट का लीज डीड सात मार्च 2002 को लागू हुआ. वर्ष 2012 में अड्डा के सर्वे टीम ने जांच में पाया कि ऊक्त प्लॉट पर जी+5 की बहुमंजिली इमारत बन रही है. जिसकी कोई मंजूरी नहीं थी. सभी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद अड्डा ने चार जनवरी 2013 को ऊक्त प्लॉट का लीज रद्द कर और निर्माण कार्य को तोड़ने का नोटिस जारी किया.
20 अप्रैल 2015 को ननि से इस निर्माण के प्लान की मंजूरी दे दी. 15 नवम्बर 2017 को अड्डा की सर्वे टीम ने पाया कि ऊक्त प्लॉट पर जी+6 बहुमंजिली इमारत का निर्माण हो गया है. पट्टेदार श्री अली को पुनः कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कनूनी प्रक्रिया के तहत आसनसोल नॉर्थ थाने में पट्टेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए शिकायत की गई.
कानूनी सलाहकार के सुझाव पर प्राथमिकी दर्ज
अड्डा प्रबंधन ने ऊक्त निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए पूरे मामले को आसनसोल अदालत के अधिवक्ता व कानूनी सलाहकार तपन कुमार चट्टोपाध्याय के पास भेजा था.
श्री चट्टोपाध्याय ने सुझाव देते हुए कहा था कि टाऊन एंड कंट्री प्लनिंग एक्ट 1979 की धारा 67(2) में मामले में पुलिस की मदद लेने का प्रावधान है. जिसके तहत एक जून 2018 को सीईओ ने पूरी घटना की जानकारी और उससे जुड़े सभी कागजात देकर आसनसोल नॉर्थ थाने में ऊक्त प्लॉट के पट्टेदार श्री अली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए शिकायत की.
इस बीच ऊक्त निर्माण को लेकर स्थानीय एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री, राज्य के शहरी विकास मंत्री सह जिला के सभी आधिकरियों को शिकायत भेजी. शिकायत मिलते ही सीईओ ने पुनः 15 जनवरी 2019 को आसनसोल नार्थ थाना के प्रभारी को पत्र लिखा. जिसमें कहा गया कि कार्यालय को स्थानीय एक व्यक्ति से इस मुद्दे पर शिकायत प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रति संदर्भ के लिए संलग्न करके भेजा गया है. आपसे अनुरोध है कि कार्यालय को सूचित करें कि क्या आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में आरोपी के खिलाफ आगे की कार्यवाही शुरू की गई थी या नहीं. इसकी आधिकारिक सूचना थाना से अड्डा को प्राप्त नहीं हुई. सीईओ ने पुनः 20 दिसम्बर 2019 को मामले में पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) को पत्र भेजकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. जिसमें पूर्व में थाना में भेजी गई दोनों पत्र का भी उल्लेख किया गया है.
पुलिस ने क्यों नहीं की दर्ज प्राथमिकी?
इस मामले में पुलिस के वरीय आधिकरियों ने बताया कि यह मामला काफी पहले का है. इसकी सही जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कुछ भी कह पाएंगे. पुलिस सूत्रों के अनुसार अड्डा से मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की शिकायत मिलते ही मामले की जांच की गई. शिकायत में कुछ तकनीकी त्रुटि थी. इस त्रुटि को दूर करने के लिए थाने से अधिकारी दो बार अड्डा के सीईओ से मिलने के लिए उनके कार्यालय गए.
उनसे मुलाकात नहीं हुई. उनके नीचे के आधिकरियों ने त्रुटि का संशोधन करने में खुद को असमर्थ बताया. जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई. नए सिरे से शिकायत मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर कानून के दायरे में उचित कार्रवाई होगी.

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